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होम क्वारेंटाईन की शत प्रतिशत पालना करना जरूरी है -संभागीय आयुक्त

सीकर। संभागीय आयुक्त के.सी वर्मा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए है कि जिले में कोरोना पोजिटिव की संख्या में हो रही वृद्धि को रोका जाना अत्यावश्यक है। इससे आगे सामाजिक संक्रमण को रोका जा सकता है। यह तभी संभव है जब होम, संस्थागत क्वारेंटाईन की शत प्रतिशत-पालना सुनिश्चित की जाए। संभागीय आयुक्त के.सी वर्मा बुधवार को जिला परिषद सभागार में कोविड-19 की रोकथाम एवं क्वारेंटाईन कन्द्रों के निरीक्षण एवं निगरानी के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोरोना वायरस के संभावित प्रभावित व्यक्तियों को क्वारेंटाईन करने के साथ ही प्रवासियों को आगमन पर उन्हें आवश्यक रूप से क्वारेंटाइन किया जावें।


संभागीय आयुक्त वर्मा ने निर्देश दिए कि क्वारेंटाईन की व्यवस्था को सुदृढ एवं सुचारू रूप से करने के लिए जिला, उपखण्ड, ग्राम पंचायत, वार्ड स्तरीय क्वारेंटाईन प्रबंधन समितियों को क्रियाशील रखते हुए क्रियान्वयन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सतत् प्रभावी पर्यवेक्षण आवश्यक है तथा इस कार्य में जन प्रतिनिधियों, एनजीओ समाजसेवियों का भी सहयोग लिया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि क्वारेंटाईन केन्द्र की आधारभूत सुुविधाओं के खाने की गुणवत्ता, स्वच्छ पानी, शौचालय व समय-समय पर मेडिकल टीम के निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की होमआईसोलेशन में रहने वाले व्यक्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए जिम्मेदारी तय की जाए तथा होम क्वारेंटाईन का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध जुर्माना लगाएं व इसकी सूचना समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवायें।
संभागीय आयुक्त ने समस्त उपखण्ड अधिकारियों, विकास अधिकारियों, नगर पालिकाओं के अधिशाषी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में होम क्वारेंटाईन के उल्लंघन के प्रतिदिन 10-10 मामलों में कार्यवाही करने के लक्ष्य देते हुए उचित कार्यवाही कर इसकी पालना रिपोर्ट जिला कलेक्टर कार्यालय में भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किए गए प्रबंधों की विस्तृत समीक्षा की। पुलिस महानिरीक्षक एस.सैंगाथिर ने बैठक में पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्र में धारा 144 की शत प्रतिशत पालना करवाते हुए क्वारेंटाईन तोड़ने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान एपेडिमिक डिजीजेज एक्ट 1957 के तहत मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही अमल में लावें।
बैठक में जिला कलेक्टर यज्ञ मित्र सिंहदेव ने संभागीय आयुक्त को जिले में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए किए समुचित प्रबंधों की जानकारी देते हुए समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र में होम क्वारेंटाईन तोड़ने वाले व्यक्ति को सत्यापित कर तत्काल कार्यवाही करनी सुनिश्चित करें। इससे होम क्वारेंटन के उल्लंघन पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि होम क्वारेंटाईन का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध जुर्माना लगाते हुए संस्थागत क्वारेंटाईन की सांकेतिक कार्यवाही की जाए।
बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ. गगनदीप सिंगला, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेपी बुनकर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयप्रकाश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. देवेन्द्र शर्मा, सीओ सीटी वंदिता राणा, सीएमएचओ डॉ. अजय चौधरी, पीएमओ डॉ. अशोक चौधरी, श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल केके वर्मा, सीडीईओ सुरेंद्र गौड़, जिला स्तरीय अधिकारी, समस्त उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

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