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आज के वक़्त में अधिकांश लोग रूपये निकालने के लिए ATM का उपयोग करते हैं. किन्तु आपने कई बार ऐसी समाचारें सुनी होंगी कि रूपये निकालने के समय रूपये ATM में ही फंस जाते हैं. ऐसे में कई व्यक्ति घबरा जाते हैं तथा अपने रुपयों को दोबारा ATM मशीन से निकालने का कोशिश करते हैं. इस हालात में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है. यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये समाचार आपके लिए ही है. आज हम आपको ATM में फंसे रूपये को वापस मंगाने का तरीका बताने जा रहे हैं.
RBI के नियम के मुताबिक, चाहे खाताधारक अपने बैंक ATM या फिर किसी अन्य बैंक के ATM से रूपये निकालता है तथा रूपये नहीं निकलते, किन्तु एकाउंट से रुपया कट जाता है तो ऐसी हालत में अपने बैंक की किसी भी निकटी ब्रांच में जाकर संपर्क करें. यदि बैंक बंद है तो बैंक के कस्टमर केयर पर फ़ोन करके इसकी समाचार दें. आपकी कम्पलेन रेट्ज की जाएगी. बैंक को इसके लिए एक हफ्ते का वक़्त प्राप्त होगा.
वही ATM से रूपये निकालते समय ऐसे हालात में ट्रांजेक्शन भले ही फेल हो गया हो, मगर इसकी स्लिप आपको अवश्य रख लेनी चाहिए. इसलिए कभी भी पर्ची निकालना ना भूलें. किसी कारण स्लिप नहीं निकाली तो आप बैंक को स्टेटमेंट भी दे सकते हैं. ट्रांजेक्शन स्लिप इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें ATM की ID, लोकेशन, समय तथा बैंक की ओर से रिस्पॉन्स कोड आदि प्रिंट होता है. वही RBI ने इस प्रकार के मामलों को देखते हुए खास गाइडलाइन बनाई है. इसके मुताबिक इस प्रकार के मामलों में बैंक को ग्राअधिकारों के रुपयों को 7 दिनों के अंरेट वापस करना होगा. यदि बैंक आपके रुपयों को एक हफ्ते के अंरेट वापस नहीं करता है, तो इसके लिए आप बैंकिंग लोकपाल से प्राप्त हो सकते हैं. यदि बैंक 7 दिनों के अंरेट ग्राअधिकारों के रूपये नहीं लौटा पाता, तो उसके बाद बैंक को रोजाना के मुताबिक 100 रुपये ग्राअधिकार को देना होगा.