Report Times
latestOtherटॉप न्यूज़ताजा खबरेंदेशधर्म-कर्मराजनीति

तलाक ए हसन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहा- प्रथम दृष्टया ये अनुचित नहीं लगता

REPORT TIMES

Advertisement

तलाक-ए हसन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल इस मामले को देखकर लगता है कि तलाक-ए हसन अनुचित नहीं है, क्योंकि इसमें इसमें महिलाओं के पास भी ‘खुला’ के रूप में एक विकल्प है। जिसके तहत महिला पति से तलाक ले सकती है।

Advertisement


मुस्लिम पुरुषों को तलाक का एकतरफा हक देने वाले तलाक-ए-हसन को चुनौती देने वाली तलाक पीड़िता से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- क्या आप आपसी सहमति से इस तरह तलाक लेना चाहेंगी जिसमें आपको मेहर से अधिक मुआवजा दिलाया जाए?अब 29 अगस्त को अगली सुनवाई होगी।  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि यह किसी और तरह का एजेंडा बने।तलाक-ए-हसन तलाक का एक रूप है जिसके द्वारा एक मुस्लिम व्यक्ति तीन महीने की अवधि में हर महीने एक बार तलाक का उच्चारण करके अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। अब देखने वाली बात होगी की आगे क्या होता है ..

Advertisement
Advertisement

Related posts

Nestle बच्चों के खाने में मिला रही चीनी? सरकार के निशाने पर आयी कंपनी, जानें डिटेल

Report Times

साहित्यकार डॉ.पचरंगिया को दी श्रद्धांजलि

Report Times

पुलिस कार्रवाई : आपराधिक तत्वों के विरुद्ध तीन दिवसीय विशेष अभियान में तीन अपराधी गिरफ्तार

Report Times

Leave a Comment