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ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष को तहखाने में मिली पूजा की इजाजत

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ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट ने बड़ा सुनाया है। बुधवार को कोर्ट ने ज्ञानवापी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर बैरिकेडिंग में व्यवस्था कराने का आदेश दिया है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक हिंदू पक्ष व्यास जी के तहखाने में पूजा कर सकेगा। बता दें कि व्यास जी का तहखाना मस्जिद के नीचे है, जोकि 1993 से ही पूजा बंद थी।
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