वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को बजट में सौगात दी या उसके हाथ में कुछ देकर उससे कुछ ले लिया गया. यहां मामला थोड़ा उलझ गया है. अभी तक न्यू टैक्स रिजीम में 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिलाकर इफेक्टिवली 7.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होती थी, क्योंकि सरकार 3 से 6 और 6 से 9 लाख की स्लैब में जो टैक्स बनता था, उस पर इनकम टैक्स कानून की धारा-87A के तहत टैक्स रिबेट देती थी. बजट 2024-25 में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया, वहीं टैक्स स्लैब में 3 से 7 लाख रुपए की इनकम पर 5% की दर से टैक्स लगा दिया है. वित्त मंत्री के भाषण में अभी ये साफ नहीं किया गया है कि सरकार टैक्स रिबेट देती रहेगी या नहीं. अगर सरकार टैक्स रिबेट देती रहती है, तब आम आदमी की 7.75 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी. लेकिन यदि सरकार इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव को लागू करती है और टैक्स रिबेट को कैंसिल कर देती है, तब उसकी 3.75 लाख रुपए की इनकम ही टैक्स फ्री होगी. जबकि 3 से 7 लाख रुपए की टैक्स स्लैब के हिसाब से 3.25 लाख रुपए की इनकम पर 5 प्रतिशत टैक्स यानी 16,250 रुपए टैक्स बनेगा.

बदल गए न्यू टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब
सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब को भी आसान बनाया है. अब नई टैक्स स्लैब में 3 लाख रुपए तक की इनकम पर शून्य टैक्स की दर लगेगी. ये पहले की तरह है. वहीं अब 3 से 7 लाख रुपए तक की इनकम पर 5 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा. पहले ये टैक्स स्लैब 3 से 6 लाख रुपए का था.
सी तरह सरकार ने 6 से 9 लाख रुपए की इनकम टैक्स स्लैब को 7 से 10 लाख रुपए कर दिया है. इस पर टैक्स की दर 10 प्रतिशत होगी. वहीं 10 से 12 लाख रुपए की इनकम पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख रुपए की इनकम पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपए से अधिक की इनकम पर 30 प्रतिशत की दर से टैक्स वसूला जाएगा.
नई टैक्स रिजीम की नई टैक्स स्लैब
| इनकम | टैक्स की दर |
| 0-3 लाख रुपए | शून्य |
| 3 से 7 लाख रुपए | 5 प्रतिशत |
| 7 से 10 लाख रुपए़ | 10 प्रतिशत |
| 10 से 12 लाख रुपए | 15 प्रतिशत |
| 12 से 15 लाख रुपए | 20 प्रतिशत |
| 15 लाख रुपए से अधिक | 30 प्रतिशत |
पेंशनधारकों को मिलेगा एक्स्ट्रा फायदा
नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाने के साथ ही सरकार ने पेंशनधारकों को एक्स्ट्रा बेनेफिट भी दिया है. अब पेंशन भोगियों को पारिवारिक पेंशन पर 25,000 रुपए तक कर छूट मिलेगी. पहले ये लिमिट 15,000 रुपए थी.
पुरानी टैक्स रिजीम में कैपिटल गेन से ऐसे मिलेगा फायदा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भले ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई व्यापक बदलाव नहीं किया है. लेकिन सरकार ने कैपिटल गेन टैक्स को सरल बनाया है, जिसका फायदा ओल्ड टैक्स रिजीम के टैक्सपेयर्स को भी मिलेगा. एक नजर इस पर भी डालिए.
- अब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कुछ फाइनेंशियल एसेट पर 20 प्रतिशत टैक्स लगेगा. जबकि अन्य सभी फाइनेंशियल एसेट और नॉन-फाइनेंशियल एसेट पर टैक्सपेयर की स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा.
- सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के मामले में बड़ा बदलाव किया है. अब से सभी फाइनेंशियल और नॉन-फाइनेंशियल एसेट पर 12.5 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा.
- सरकार ने लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन से होने वाली इनकम की टैक्स छूट बढ़ा दी है. पहले एक लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री होती थी, अब ये लिमिट 1.25 लाख रुपए होगी.
- अगर आप ऐसे किसी फाइनेंशियल एसेट में पैसा लगाते हैं जो लिस्टेड है और एक साल तक उसमें निवेश करके रखते हैं. तो ये लॉन्ग टर्म निवेश में आएगा. जबकि अनलिस्टेड फाइनेंशियल एसेट में दो साल तक का निवेश ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की परिधि में आएगा.
- सरकार ने अनलिस्टेड बॉन्ड्स, डिबेंचर, डेट म्यूचुअल फंड और मार्केट लिंक्ड डिबेंचर फंड पर टैक्स स्लैब के मुताबिक कैपिटल गेन टैक्स लगाने की बात कही है.
