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2.5 लाख से कम इनकम तो 25 मार्च से प्राइवेट स्कूल में फ्री एडमिशन, RTE में कैसे करें आवेदन ?

रिपोर्ट टाइम्स।

अगर आपके परिवार की आमदनी 2.5 लाख रुपए से कम है, तो आप बच्चों को प्राइवेट स्कूल में फ्री पढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको राइट टू एजुकेशन के तहत आवेदन करना होगा। इसके लिए 25 मार्च से ऑनलाइन आवेदन शुरु होंगे, 9 अप्रैल तक लॉटरी निकाली जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से RTE के तहत एडमिशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है।

मुफ्त शिक्षा के लिए 25 मार्च से आवेदन

राजस्थान में 2.5 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवार अब प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को मुफ्त पढ़ा सकते हैं। इसके लिए उन्हें राइट टू एजुकेशन के तहत आवेदन करना होगा। राजस्थान में करीब 31 हजार प्राइवेट स्कूल हैं, जिनमें RTE के तहत फ्री एडमिशन के लिए शिक्षा विभाग की ओर से शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक प्राइवेट स्कूल में RTE के तहत एडमिशन के लिए 25 मार्च से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे

7 अप्रैल अंतिम तिथि, कैसे करें आवेदन?

प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक 24 मार्च तक सभी प्राइवेट स्कूल्स को अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी होगी। 25 मार्च से 7 अप्रैल तक प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क एजुकेशन के लिए RTE के तहत ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे, ई मित्र कियोस्क से भी आवेदन किया जा सकता है। 9 अप्रैल को लॉटरी निकाली जाएगी, इसके बाद सफल स्टूडेंट्स को 9 से 15 अप्रैल के बीच अपने दस्तावेज स्कूल में जमा कराने होंगे।

28 अप्रैल तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन

राइट टू एजुकेशन के तहत मिले आवेदनों की 9 अप्रैल को लॉटरी निकलेगी। इसके बाद 15 अप्रैल तक स्टूडेंट के दस्तावेज जमा होंगे। 21 अप्रैल तक प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करेंगे। 22 अप्रैल को सभी आवेदन ऑटो वेरिफाई होंगे। 9 अप्रैल से 24 अप्रैल तक आवेदन में सुधार के लिए समय दिया जाएगा। 28 अप्रैल तक संबंधित प्राइवेट स्कूल सभी आवेदन पत्रों की पुन: जांच करेंगे। 5 मई तक CBEO स्कूल से रिजेक्ट आवेदनों की जांच करेंगे।

9 मई को आएगी सलेक्ट स्टूडेंट की लिस्ट

प्राइवेट स्कूलों में राइट टू एजुकेश के तहत मिले आवेदनों की जांच के बाद 9 मई को सफल स्टूडेंट्स की पहली लिस्ट जारी होगी। 16 जुलाई से 5 अगस्त के बीच दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी और 31 अगस्त तक सभी स्टूडेंट्स को RTE के तहत संबंधित प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। RTE के तहत निजी स्कूलों में 2.5 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवार के बच्चों को प्री-प्राइमरी और फर्स्ट क्लास में फ्री एडमिशन मिलता है। इसके लिए राजस्थान का निवासी होना जरुरी है। RTE के तहत आवेदन के लिए आय प्रमाण पत्र, बच्चे के आयु प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो जरुरी है।

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