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SI भर्ती रद्द करने के आदेश पर रोक: एकलपीठ ने कैंसिल की थी, डिवीजन बेंच में सब इंस्पेक्टरों ने दी थी चुनौती

REPORT TIMES : राजस्थान में सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 रद्द करने के आदेश पर रोक लग गई है। एकलपीठ के आदेश पर सोमवार को डिवीजन बेंच ने रोक लगाई है। जस्टिस एसपी शर्मा की खंडपीठ में अमर सिंह और अन्य सब इंस्पेक्टरों की अपील पर सुनवाई करेगी। अपील में एकलपीठ के फैसले को चुनौती देते हुए उसे गलत बताया गया है। ट्रेनी एसआई का कहना है कि सरकार भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं थी। एसओजी भी पेपर लीक में शामिल लोगों को पकड़ रही है। भर्ती में सही और गलत का चुनाव संभव है। ऐसे में पूरी भर्ती को रद्द किए जाने का फैसला कानून सम्मत नहीं हैं।

पेपर बड़े स्तर पर लीक नहीं हुआ

अपील में कहा गया है कि एसआई भर्ती का पेपर बड़े स्तर पर लीक नहीं हुआ। यह पेपर कुछ लोगों तक ही पहुंचा था। आरपीएससी के सदस्यों द्वारा लीक पेपर भी उनके बच्चों और कुछ रिश्तेदारों तक ही सीमित था। ऐसे में सिंगल बैंच द्वारा यह मानना कि पेपर बड़े स्तर पर लीक हुआ है, यह ठीक नहीं हैं।

हमारा अधिकार सृजित हो गया है

सब इंस्पेक्टरों ने अपील में यह भी कहा है कि भर्ती की सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद हमें नियुक्ति दी गई है। ऐसे में हमारे अधिकार भी सृजित हो गए हैं। नियुक्ति के बाद हमें इस तरह से नहीं हटाया जा सकता है।

हम में से कई लोग केन्द्र व राज्य सरकार की अन्य नौकरियां छोड़कर इस भर्ती में सलेक्ट हुए हैं। ऐसे में अगर पूरी भर्ती को रद्द किया जाता है तो यह हमारे साथ अन्याय होगा। अपीलकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील आरएन माथुर, कमलाकर शर्मा, वकील अलंकृता शर्मा और तनवीर अहमद बहस करेंगे।

दूसरे पक्ष ने लगा रखी है कैविएट

वहीं, सिंगल बैंच में जिन याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला आया था, उन्होंने हाईकोर्ट में कैविएट दायर कर रखी है। उनके वकील हरेन्द्र नील ने बताया कि हमें अपील की कॉपी मिल गई हैं। हम डिवीजन बैंच में भी अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे।

सिंगल बैंच ने सभी पक्षों को सुनकर फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट भी साफ कर चुका है कि अगर भर्ती में सही और गलत में छटनी संभव नहीं है तो भर्ती को रद्द किया जाना ही उचित हैं।

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