Report Times
latestOtherटोंकताजा खबरेंदेशराजस्थानसोशल-वायरल

पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के 14 महीने पुराने मामले में अहम फैसला दिया है, दोषी को आजीवन कारावास की सजा

टोंक। रिपोर्ट टाइम्स।

टोंक की अदालत ने घर में घुसकर दुष्कर्म के मामले में सख्त फैसला सुनाया है। टोंक की पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही दोषी पर जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने टिप्पणी देते हुए कहा कि अभियुक्त ने नाबालिग पीड़िता के साथ उसी के घर में घुसकर दुष्कर्म किया, सख्त सजा देना जरुरी है।

घर में घुसकर नाबालिग लड़की से रेप

टोंक पॉक्सो कोर्ट ने यह अहम फैसला करीब 14 महीने पुराने मुकदमे में सुनाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक  राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि इस मामले में पीड़ित की मां ने दिसंबर 2023 में पुरानी टोंक थाने में शिकायत दी थी। जिसमें बताया कि वारदात से दो दिन पहले वो और उसका बेटा बाहर गए थे। इस दौरान आरोपी देर रात घर में घुस गया और बेटी के साथ रेप किया। अगले दिन मां घर लौटी तो वारदात का पता लगा।

पीड़िता और भाई को मारने की धमकी

पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने रेप के बाद बेटी को जान से मारने की धमकी भी दी। आरोपी जाते समय उसे धमकी देकर गया कि अगर वारदात के बारे में उसने किसी को बताया तो उसे और उसके भाई को जान से मार देगा। इसके बाद आरोपी  दीवार से कूद कर भाग गया,मगर उसका मोबाइल घर पर रह गया। इसके बाद मां ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने फरवरी 2024 में आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया।

अब आजीवन कारावास भुगतेगा दोषी

लोक अभियोजक के मुताबिक अब इस मामले में पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने अभियुक्त के खिलाफ विभिन्न धाराओं में जुर्म प्रमाणित माना है। इसके बाद दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी है। वहीं 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह और 31 दस्तावेज अदालत में पेश किए गए।

Related posts

सुलताना में भी कोरोना की इंट्री

Report Times

महाकुंभ के लिए जयपुर से विशेष ट्रेनें शुरू, वही लंबी वेटिंग लिस्ट ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दीं

Report Times

उड़ीसा से तस्करी कर राजस्थान लाई जा रही गांजे की खेप पकड़ी, जानें CID की गिरफ्त में कैसे आए तस्कर

Report Times

Leave a Comment