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पेटीएम वॉलेट में रखते हैं पैसा तो हो जाएं सावधान, 29 फरवरी के बाद नहीं कर पाएंगे ये सारे काम

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भारत सरकार के डिजिटल मिशन पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है. डिजिटल पेमेंट सर्विस की दुनिया की बेताज बादशाह कही जाने वाली कंपनी पेटीएम पर आरबीआई का हथौड़ा चला है. केंद्रीय बैंक ने आरबीआई पर एक साथ कई सारा बैन लगा दिया है. इसका सीधा असर पेटीएम पेमेंट्स बैंक इस्तेमाल करने वाले यूजर्स पर पड़ने वाला है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 31 जनवरी को एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 29 फरवरी के बाद नई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा. साथ ही बैंकिंग सर्विस भी अपने यूजर्स को मुहैया नहीं करा पाएगा. आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इसका असर किन यूजर्स पर पड़ेगा? पहले से FD करा चुके ग्राहक के पैसों का क्या होगा? वॉलेट में पड़ा बैलेंस 29 तक खर्च ना हो पाए तो क्या होगा? और सबसे जरूरी बात कि आरबीआई ने यह फैसला क्यों लिया है?

नए ग्राहक जोड़ने पर रोक

आरबीआई ने अपने आदेश में कहा है कि पेटीएम यूजर्स बैंकिंग और वॉलेट सर्विस का इस्तेमाल 29 फरवरी के बाद नहीं कर पाएंगे. साथ ही कंपनी को भी आदेश दिया है कि 11 मार्च के बाद वह नए ग्राहक नहीं जोड़ पाएगी. इसका असर पेटीएम बैंक की मदद से फंड ट्रांसफर करने वाले यूजर्स पर भी पड़ेगा. केंद्रीय बैंक ने वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के नोडल अकाउंट्स को जल्द से जल्द किसी भी स्थिति में 29 फरवरी 2024 से पहले समाप्त करने का भी आदेश दिया है. आरबीआई ने पेमेंट्स बैंक को 15 मार्च तक सभी पाइपलाइन ट्रांजैक्शन और नोडल खातों का निपटान करने का निर्देश दिया है और उसके बाद किसी भी अन्य लेनदेन पर रोक लगाने को कहा है. बैंक ने यह आदेश कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट में आई कमी के कारण लिया है.

30 करोड़ यूजर्स पर पड़ेगा असर

29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड के अलावा किसी भी डिपॉजिट, क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी. पेटीएम ने अगस्त 2023 की एक फाइलिंग में कहा था कि उसके औसत मंथली यूजर्स साल-दर-साल आधार पर 19 प्रतिशत बढ़कर 9.3 करोड़ हो गया था. पेटीएम के ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, नए यूजर्स की संख्या में हर महीने बढ़ोतरी देखी जा रही है. कंपनी का दावा है कि उसके पास 300 मिलियन यानी 30 करोड़ से अधिक वॉलेट यूजर्स हैं. वहीं पेटीएम पेमेंट्स बैंक में 30 मिलियन यानी 3 करोड़ ग्राहकों ने बैंक खाता खोल रखा है. इसका आसान मतलब यह होता है कि इसका सीधा असर 30 करोड़ पेटीएम यूजर्स पर पड़ने वाला है.

पहले से जमा राशि का क्या होगा?

पेटीएम पेमेंट्स बैंक में लाखों ऐसे यूजर्स हैं, जिन्होंने FD खरा रखा है. पेटीएम उन FD पर 1 साल की अवधि के लिए 7.50% का ब्याज दर ऑफर करता है. 3 करोड़ यूजर्स में से कई ऐसे बैंक खाताधारक है, जिन्होंने FD करा रखी है. उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. बैंक ने उन सभी ग्राहकों को लेकर कोई पाबंदी नहीं लगाई है. यानी पहले से तय रेट के अनुसार पेटीएम उन्हें ब्याज दर प्रदान करता रहेगा. अभी अगर आप FD करना चाहते हैं तो आपको इसकी अनुमति रहेगी, लेकिन 29 फरवरी के बाद इन सर्विसेज के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं होगी.

पेटीएम वॉलेट के बैलेंस 29 Feb तक ना खर्च हो पाए तो?

29 फरवरी से पहले तक आप पेटीएम वॉलेट में अमाउंट ऐड कर पेमेंट करते हैं तो आपको इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन 29 फरवरी के बाद आप अपने बैंक से वॉलेट में बैलेंस ऐड नहीं कर पाएंगे. अगर आपका बैलेंस पहले से ऐड है और आप 29 फरवरी तक खर्च नहीं कर पाते हैं तो आप उसे 29 के बाद भी खर्च कर सकेंगे. केंद्रीय बैंक ने इसको लेकर कोई बैन नहीं लगाया है. ध्यान रहे कि इस बैलेंस का इस्तेमाल 15 मार्च से पहले तक कंप्लीट कर लेना होगा.

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