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जिला एवं सेशन न्यायालय ने 3500 रुपए के लेन-देने के मामले में युवक की हत्या के चार अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एक अभियुक्त की ट्रायल के दौरान मौत हो गई। जिला जज देवेंद्र दीक्षित ने फैसले में लिखा है कि अवैध समूह का गठन कर मात्र 3500 रुपए के लेन-देने पर एक नवयुवक के साथ लात-मुक्कों से मारपीट कर प्राइवेट पार्ट पर चोट पहुंचाकर हत्या करना गंभीर अपराध है। न्यायालय ने ढाणी छतरिया वाली तन पचलंगी निवासी प्रकाश पुत्र छोटूराम, धन्नी पत्नी प्रकाश, रामसिंह पुत्र जग्गुराम व ढाणी डूंगरवास तन मांवडा, पाटन निवासी आंची देवी पत्नी गणेशराम को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। जबकि ट्रायल के दौरान एक आरोपी ढाणी डूंगरवास तन मांवडा थाना पाटन निवासी सुनील कुमार उर्फ सुंदर पुत्र गणेशराम की मृत्यु हो गई।
यह है मामला
16 अक्टूबर 2020 को ढाणी बुरास, काटलीपुरा तन पचलंगी निवासी लीलाधर पुत्र लक्ष्मणराम ने उदयपुरवाटी थाने में रिपोर्ट दी थी कि दोपहर लगभग 12:15 बजे वह, उसका लडक़ा अशोक कुमार व उसके ट्रैक्टर का चालक रमेश मीणा उर्फ भोलाराम खेत में से बाजरा लाने जा रहे थे। गांव के मुख्य स्टैंड पर उसने ट्रैक्टर में तेल डलवाया। वहां पर प्रकाश सैनी पुत्र छोटूराम मिल गया तो उसने उससे उसके लेन-देन के पैसे मांगे। इतने में ही प्रकाश सैनी, प्रकाश की पत्नी धन्नी देवी, उसका साला, एक अन्य महिला उससे व उसके लडक़े अशोक से मारपीट करने लगे। बीच-बचाव करने आए चालक रमेश से भी मारपीट शुरू कर दी। इतने में झगड़े की सूचना पाकर उसका लडक़ा किशनलाल भी आ गया। दूसरी तरफ से मोटरसाइकिल लेकर रामसिंह व दो-तीन अन्य लडक़े भी आ गए तथा उसके लडक़े किशनलाल, अशोक कुमार व उसके साथ प्रकाश सैनी, उसकी पत्नी धन्नी, रामसिंह, प्रकाश का साला, दो अन्य महिला समेत दो-तीन अन्य लोगो ने लात-मुक्कों से बुरी तरह मारपीट की। मारपीट से उसके लडक़े किशनलाल के सिर, पेट व प्राइवेट पार्टों में अंदरुनी चोट आने से वह मौके पर ही बेहोश हो गया। गांव के लोगो ने बीच-बचाव कर किशनलाल को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पचलंगी पहुंचाया। जहां से चिकित्सक ने सरकारी अस्पताल नीमकाथाना भेज दिया। सरकारी अस्पताल नीमकाथाना में पहुंचनेे पर वहां के चिकित्सकों ने उसके बच्चे किशनलाल को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मामले में प्रकाश, रामसिंह, सुनील कुमार, आंची व धन्नी के विरूद्ध चालान पेश कर दिया। राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक भारत भूषण शर्मा ने 18 गवाह के बयान तथा 45 दस्तावेज प्रदर्शित कर न्यायालय में तर्क दिया कि लेने-देन की एक छोटी सी बात पर एक नवयुवक की हत्या कर आरोपियों ने गंभीर अपराध किया है।
दस हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया
न्यायालय ने चारों अभियुक्तों को सजा के साथ-साथ प्रत्येक को 10 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अन्य धाराओ में भी सजा देते मृतक किशनलाल के आश्रित, विधिक उत्तराधिकारी पीड़ित प्रतिकर स्कीम के प्रावधानान्तर्गत यदि निर्धारित मापदण्ड पूरा करते हैं तो उन्हे नियमानुसार प्रतिकर राशि भी दी जाए।
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