REPORT TIMES: सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर-बैंकों की मिली भगत का पता लगाने के लिए सीबीआई को एनसीआर में सुपरटेक लिमिटेड की परियोजनाओं के खिलाफ प्रारंभिक जांच करने का आदेश दिया है. अदालत ने इस मामले में बैंकों और रियल एस्टेट डेवलपर्स के बीच गठजोड़ की ओर इशारा करते हुए इसे व्यापक रूप से देखने की जरूरत बताई.
अदालत ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पुलिस महानिदेशकों को निर्देश दिया कि वो CBI को SIT के गठन के लिए डीएसपी, निरीक्षक और कांस्टेबलों की सूची सौंपें. साथ ही ग्रेटर नोएडा और नोएडा प्राधिकरण के सीईओ, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, आईसीएआई और आरबीआई को अपने वरिष्ठ अधिकारियों में से एक को नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा गया है, जो जांच में सहयोग करेंगे.