जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजधानी जयपुर में दो जिला एवं सत्र न्यायालयों के गठन को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री द्वारा फाइल को मंजूरी मिलने के साथ राज्य सरकार ने इस मामले में अधिसूचना भी जारी कर दी है. जयपुर में दो नगर निगम के गठन के बाद से ही जयपुर महानगर को न्यायिक कामकाज के लिए दो हिस्सों में बांटने की चर्चा थी. राजस्थान हाईकोर्ट ने मई माह में ही दो जयपुर में दो जिला एवं सत्र न्यायालय खोलने को लेकर सरकार को अनुशषा भेजी थी. सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद अब जयपुर में जयपुर महानगर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर महानगर प्रथम और जयपुर महानगर द्वितीय का गठन किया गया है। नये कोर्ट के गठन के साथ ही अब प्रदेश में जिला एवं सत्र न्यायालयों की संख्या 35 से बढ़कर 36 हो गई है.
एक दर्जन फाइलों को भी मंजूरी:
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर महानगर की इन दो फाइलों के साथ ही करीब दो दर्जन से अधिक इस मामले से जुड़ी फाइलों को भी मंजूरी दी है. विधि एवं विधिक कार्य विभाग ने शुक्रवार देर रात को इन सभी अधिसूचनाओं को जारी करते हुए दोनों अदालतों के न्यायालय क्षेत्र, इनके अधिन आने वाली अदालतों के साथ विेशेष अदालतों का भी वर्गीकरण कर दिया है. जयपुर महानगर प्रथम के क्षेत्राधिकार में पुलिस कमिश्नरेट का पूर्व और दक्षिण जिले को शामिल किया गया है. वहीं जयपुर महानगर द्वितीय में पश्चित और उत्तर जिले को शामिल किया गया है. जयपुर में अब चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जयपुर महानगर प्रथम और जयपुर महानगर द्वितीय का पद भी हो जाएगा.
विशेष अदालतों के विभाजन की अधिसूचना भी जारी कर दी
इसके साथ मानवाधिकार, एससी-एसटी, पॉक्सो केस साथ अन्य विशेष अदालतों के विभाजन की अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है. प्रमुख विधि सचिव विनोद भारवानी और सचिव मधुसूदन शर्मा ने देर रात इन अधिसूचनाओं को जारी किया। वर्तमान में जयपुर महानगर में कुल कार्यरत न्यायालयों की संख्या 161 है।नए न्यायालय के गठन के बाद कुल संख्या 162 हो जायेगीम वहीं दोनों ही न्यायलय क्षेत्र में करीब 81-81 न्यायालय आएंगे। विशेष अदालतो को लेकर शनिवार को अधिसूचनाए जारी की जायेगी।