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दिल्ली की एक न्यायालय ने बृहस्पतिवार को CBI को विराष्ट्री सहयोग नियमन अधिनियम के कथित उल्लंघन के एक मामले में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष सरगनार पटेल के विरूद्ध जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) को वापस लेने और उनसे माफी मांगने का निर्राष्ट्र दिया. न्यायालय ने कहा कि एजेंसी की ओर से CBI निदेसंदेह पटेल से लिखित में माफी मांगें व अपने अधीनस्थ की ओर से चूक को स्वीकार करें.
