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पंचायत समिति की दुकान किराए पर लेकर रुपए नहीं देने का मामला सामने आया है। युवक ने किराया न देकर दुकान को भी किसी तीसरे को किराए पर दे दिया। ग्राम विकास अधिकारी ने युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है।
सीकर के श्रीमाधोपुर पुलिस थाना अधिकारी करण सिंह खंगारोत ने बताया कि कुलडा की ढाणी कानाराम यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। मूंडरू गांव के ग्राम विकास अधिकारी मनोहर सिंह ने मामला दर्ज करवाया है। उन्होंने बताया कि कानाराम यादव ने 13 दिसंबर 2017 को पंचायत की एक दुकान 12 हजार प्रतिमाह बोली लगाकर किराए पर ली थी। बोली के दौरान करार किया गया था कि दुकान का किराया हर साल 10 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। कुछ समय तक युवक ने दुकान का किराया चुकाया। जून 2018 से किराया देना बंद कर दिया।
तीसरे युवक को बेची दुकान
युवक को नोटिस जारी किया गया तो पंचायत में एक लिखित प्रार्थना-पत्र पेश किया। जिसमें बताया कि दुकान बन्नालाल नाथूराम यादव को दे दी है। तीसरे युवक ने अभी तक किराया नहीं दिया है। कानाराम ने प्रार्थना-पत्र में बताया कि बन्ना लाल नाथूराम यादव के कहने पर उसने दुकान की बोली लगाई थी। ग्राम विकास अधिकारी मनोहर सिंह ने बताया कि शर्तों के अनुसार दुकान किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दी जा सकती है।