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तेजस्वी यादव हाजिर हों, IRCTC घोटाले में CBI ने की है जमानत रद्द की अपील, 18 अक्टूबर को पेशी

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बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को कथित आईआरसीटीसी घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 18 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है। अदालत ने सीबीआई की उस याचिका पर तेजस्वी को जवाब देने का और समय दिया है, जिसमें उनकी जमानत रद्द करने की मांग की गई है। बुधवार को कोर्ट ने इस याचिका पर फैसला नहीं सुनाया। इस पर अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी, इस दिन तेजस्वी यादव को भी कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। वहीं, राउज एवेन्यु कोर्ट ने तेजस्वी के पिता और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को राहत देते हुए उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति दे दी है।

दरअसल, पिछले दिनों सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की मांग की गई। सीबीआई का कहना है कि तेजस्वी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। ये जमानत की शर्तों का उल्लंघन है। इसलिए उनकी बेल रद्द की जाए। इसके बाद अदालत ने नोटिस जारी कर तेजस्वी से इस मामले पर जवाब मांगा था।

अब कोर्ट ने तेजस्वी को अपना जवाब पेश करने के लिए और समय दिया है। याचिका पर अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। इस दिन तेजस्वी यादव को भी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है।

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