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‘सरकार के मुंह पर तमाचा है’; ED डायरेक्टर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले विपक्षी नेता

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को तगड़ा झटका दिया. कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के डायरेक्टर संजय कुमार को लगातार तीसरी बार मिले एक्सटेंशन को अवैध करार दे दिया है. अदालत ने कहा है कि वो इस मसले पर पहले ही कह चुका था कि संजय कुमार को और अधिक एक्सटेंशन नहीं मिलना चाहिए, इसके बाद भी उनको एक साल का सेवा विस्तार दिया गया. कोर्ट ने कहा कि संजय 31 जुलाई तक ही ईडी के निदेशक रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस समेत विपक्ष के कई नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है.सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि यह सरकार के मुंह पर एक तमाचा है. फैसले में विस्तार देने के मकसद पर सवाल उठाया गया है. हमें नहीं पता अब सरकार क्या करेगी लेकिन यह सरकार का बड़ा फेल्योर है.

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नेट्टा डिसूजा ने भी बोला हमला

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दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की महिला मोर्चा की कार्यवाहक अध्यक्ष नेट्टा डिसूजा ने भी ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने पूछा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लोकतंत्र की और कितनी बेइज्जती कराएंगे? जिस ईडी को बीजेपी की सरकार बनाने और विपक्षी पार्टियों को तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है है, उसके चीफ संजय मिश्रा का सर्विस एक्सटेंशन ही गैरकानूनी यानी अवैध निकला.

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दिल्ली के मंत्री बोले- सरकार ने दिया था गैर कानूनी एक्सटेंशन

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वहीं, शीर्ष अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि यह केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार की ओर से ईडी चीफ को विस्तार देने के मकसद पर सवाल उठाया गया है. उन्होंने कहा कि कोर्ट की तरफ से इसे एक हिदायत मान सकते हैं क्योंकि ईडी जैसे संस्थान के लीडर को आपने गैर कानूनी एक्सटेंशन दिया.

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2018 में पहली बार डायरेक्टर बने संजय मिश्रा

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दरअसल, केंद्र सरकार ने नवंबर 2018 में पहली बार संजय मिश्रा को ईडी का डायरेक्टर नियुक्त किया था. यह कार्यकाल दो साल का था और इसे पूरा होते ही उन्हें रिटायर हो जाना था, लेकिन सरकार ने 2021 में उनको एक साल का विस्तार दे दिया. इसके बाद 17 नवंबर 2022 को सरकार संजय मिश्रा को लगातार तीसरी बार विस्तार देते हुए कार्यकाल को 18 नवंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिया था.

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सेवा में विस्तार को लेकर कोर्ट पहले ही कर चुका था मना

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सरकार ने जब 2021 में संजय मिश्रा को एक साल का विस्तार दिया था तभी यह मामला कोर्ट पहुंचा था और एक एनजीओ ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने संजय मिश्रा के विस्तार को बरकरार रखा लेकिन आगे सेवा में विस्तार नहीं देने का फैसला सुनाया था. इस बीच सरकार केंद्रीय एजेंसियों के निदेशकों की नियुक्ती को लेकर एक अध्यादेश लेकर आई और पिछले साल नवंबर में संजय मिश्रा के कार्यकाल को फिर से एक साल के लिए बढ़ा दिया था.

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