Report Times
latestOtherकार्रवाईक्राइमगिरफ्तारटॉप न्यूज़ताजा खबरेंदिल्लीदेशराजनीतिस्पेशल

शराब घोटाला केस: कोर्ट ने CM केजरीवाल को तीन दिन की CBI रिमांड पर भेजा, आज सुबह हुई थी गिरफ्तारी

दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 दिन के लिए सीबीआई रिमांड में भेज दिया है. साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई को 29 जून की शाम 7 बजे से पहले केजरीवाल को कोर्ट में पेश करना होगा. इससे पहले कथित शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया. सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट से सीएम केजरीवाल की 5 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन एजेंसी को 3 दिन का ही रिमांड दिया गया. इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई को 2 दिन की पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की अनुमति दी. विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत के आदेश के बाद सीबीआई ने सीएम को गिरफ्तार कर लिया. केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत से केजरीवाल को गिरफ्तार करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था.

Advertisement

Advertisement

ये तानाशाही और इमरजेंसीः सुनीता केजरीवाल

Advertisement

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को तिहाड़ केंद्रीय कारागार से अदालत में पेश किया गया था. केजरीवाल दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में जेल में हैं. इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है. इस बीच अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, “20 जून अरविंद केजरीवाल को बेल मिली. लेकिन तुरंत ईडी ने स्टे लगवा लिया. फिर अगले ही दिन सीबीआई ने आरोपी बना दिया और आज गिरफ्तार कर लिया. पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाए. ये कानून नहीं है बल्कि ये तानाशाही है, इमरजेंसी है.

Advertisement

Advertisement

सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में वापस ली याचिका

Advertisement

सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को वापस ले लिया. न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने केजरीवाल को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी. केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने पीठ से कहा कि चूंकि उच्च न्यायालय ने 25 जून को विस्तृत आदेश पारित किया है तो वह ठोस अपील दायर करना चाहेंगे. सिंघवी ने पीठ को बताया कि घटनाक्रम हर दिन नया आकार ले रहा है और अब केजरीवाल को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार कर लिया है. हाई कोर्ट ने 25 जून को दिए आदेश में निचली अदालत के जमानत आदेश पर रोक बरकरार रखी. ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्होंने केजरीवाल की याचिका पर जवाब दिया है जिसे रिकॉर्ड में लिया जा सकता है. पीठ ने दलीलों को सुना और केजरीवाल को अपील दायर करने की छूट दे दी.

Advertisement

Advertisement

21 मार्च को ईडी ने किया था गिरफ्तार

Advertisement

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को उन्हें नियमित जमानत दी थी. दिल्ली के उपराज्यपाल ने आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से इसकी जांच कराने का आदेश दिया था जिसके बाद इसे 2022 में रद्द कर दिया गया था.

Advertisement
Advertisement

Related posts

Jio जैसा सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर लाने जा रहे हैं मुकेश अंबानी

Report Times

भाजपा ने भी चला छोटी जातियों के परिवर्तन का कार्ड

Report Times

Suicide: 10वीं कक्षा में सेकंड डिवीज़न आने से दुःखी छात्र ने नहर में कूदकर कर ली आत्महत्या

Report Times

Leave a Comment