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समय पर नहीं मिलता PF का पैसा! जानिए क्लेम करवाने का आसान तरीका

REPORT TIMES; EPF Claim: भारत में सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए पीएफ सिर्फ रिटायरमेंट के बाद का सहारा नहीं, बल्कि उनके इमरजेंसी के समय का सहारा भी है. आपको नहीं पता कब कैसी इमरजेंसी आ जाएं तो आप ऐसे समय में अपने पीएफ का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन कई बार पीएफ के पैसे निकलने में काफी दिक्कत होती है. आज हम आपको इस खबर के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि आप कैसे बिना परेशानी के पीएफ से पैसे निकाल सकते हैं.

KYC अपडेट रखिए

पीएफ का पैसा निकालना काफी आसान होता है. आप बस सही फॉर्म भरिए और KYC अपडेट रखिए पैसे 7 से 15 दिन के अंदर मिल जाएंगे. लेकिन कई बार ये प्रोसेस इतना आसान नहीं होती है और पैसे निकालने में महीनों तक का इंतजार करना पड़ता है. सिर्फ आपकी एक छोटी सी गलती के कारण.

क्यों होती है देरी?

ईपीएफ स्कीम 1952 के पैरा 69 के अनुसार, सभी डॉक्यूमेंट सही होने पर फंड समय पर मिलना चाहिए. लेकिन असल में कई लोगों को महीनों का इंतजार करना पड़ता है. इसके पीछे का कारण आधार, पैन, बैंक खाता या फिर नियोक्ता के रिकॉर्ड में मामूली सी गलती भी पूरी प्रक्रिया को रोक सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर आधार, बैंक डिटेल्स या फिर एग्जिट डेट में गड़बड़ी हो तो क्लेम प्रोसेस नहीं बढ़ता. सबसे समस्या होती है कि एंप्लॉयर ने ईपीएफओ पोर्टल पर एग्जिट डेट अपडेट ही की होती है.

PF निकालने के लिए तीन मुख्य फॉर्म

  • Form 19 का इस्तेमाल पीएफ के पैसे निकालने के लिए किया जाता है.
  • Form 10C का इस्तेमाल अगर सर्विस 10 साल से कम है और पेंशन निकालनी है.
  • Form 10D का इस्तेमाल अगर सर्विस आपने 10 साल से अधिक की है और मंथली पेंशन चाहिए.

Form 10C

कई लोग को इस बात का अक्सर पता नहीं होता कि उन्हें लंप सम निकालना है या पेंशन शुरू करनी है. कई बार लोग 60 साल के ऊपर के फॉर्म 10C को भर देते हैं, जबकि उनको 10D भरना चाहिए.

पीएफ क्लेम फंस जाए तो क्या करें

अगर आपका पीएफ क्लेम फंस जाता है तो आपको सबसे पहले EPFO ग्रिवेंस पोर्टल पर शिकायत करना होगा. या फिर आप रीजनल पीएफ कमिश्नर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं,

पीएफ क्लेम से पहले रखें इन बातों का ध्यान

आप पीएफ क्लेम करने से पहले EPFO पोर्टल पर KYC, e-Nomination का स्टेटस चेक करें. आप एंप्लॉयर से कंफर्म करें कि एग्जिट डेट अपडेट हो चुकी है. आधार, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट की डिटेल वेरीफाई करें. अगर आपको फॉर्म समझ नहीं आए तो आप Composite Claim Form सेलेक्ट करें.

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