REPORT TIMES : राजस्थान हाईकोर्ट में आज (3 सितंबर) छात्रसंघ चुनाव को लेकर सुनवाई होगी. जस्टिस समीर जैन की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी. इस मामले में राज्य सरकार और राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से जवाब पेश किए जा चुके हैं. लिहाजा, आज से फाइनल बहस शुरू होगी. हाईकोर्ट जल्द ही इस मामले में अपना फैसला सुना सकता है.
अब तक इस मामले में क्या हुआ
राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र जय राव ने छात्रसंघ चुनाव बहाल करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की. याचिका में कहा गया कि छात्रों का उनका जनप्रतिनिधि चुनना मौलिक अधिकार है. इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब पेश करने के लिए कहा था. कोर्ट ने सरकार से ये भी पूछा जब MP-MLA के चुनाव हो सकते हैं, तो छात्रसंघ चुनाव कराने में क्या आपत्ति है?
लिंगदोह समिति की सिफारिश की
राज्य सरकार ने राजस्थान के प्रमुख विश्विद्यालयों के कुलगुरुओं की राय के साथ जवाब पेश किया. जवाब में लिंगदोह समिति की सिफारिश और नई शिक्षा नीति लागू करने की बात कहते हुए, चुनाव नहीं कराने की मंशा जाहिर की. इसी के साथ राज्य सरकार ने ये भी कहा कि छात्रसंघ चुनाव छात्रों का मौलिक अधिकार नहीं है.
इस पर याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट शांतनु पारीक ने रिजॉइंडर दाखिल किया. राज्य सरकार के जवाब पर 10 आपत्तियां लगाई. इसमें प्रमुख रूप से कुलगुरुओं को विशेषज्ञ के तौर पर पेश करने पर आपत्ति जताई गई.
मामला राज्य सरकार के पाले में डाला
इसके बाद राजस्थान विश्विद्यालय ने 1 सितंबर को अपनी ओर से कोर्ट में जवाब पेश किया है. इसमें स्पष्ट किया गया कि अगर राज्य सरकार चाहे तो यूनिवर्सिटी चुनाव करवा सकती है और मामला राज्य सरकार के पाले में डाल दिया. अब इस मामले में पर फाइनल बहस शुरू होनी है. जल्द ही कोर्ट इसमें अहम फैसला देगा.