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नरेश मीणा को HC से मिली जमानत, झालावाड़ हादसे के 1 महीने बाद जेल से आएंगे बाहर

REPORT TIMES ; राजस्थान हाईकोर्ट ने नरेश मीणा को बड़ी राहत दी है. झालावाड़ में स्कूल हादसे के बाद प्रदर्शन करने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था. मामले की आज (गुरुवार) सुनवाई हुई और कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने आज (गुरुवार) मामले की सुनवाई करते हुए मीणा को बेल पर रिहा करने के आदेश दिए.

यह था पूरा मामला

झालावाड़ के पीपलोदी में स्कूल की इमारत गिरने के बाद घायल बच्चों का झालावाड़ के अस्पताल में उपचार किया जा रहा था. जहां  कथित रूप से नरेश मीणा और उनके साथियों ने जिला अस्पताल में हंगामा किया और साथ ही उन पर सरकारी कार्य में बाधा डालने के गंभीर आरोप भी लगे हैं.

मामले की शिकायत जिला अस्पताल के डीन और अधीक्षक के जरिए दर्ज कराई गई थी. प्राथमिकी में नरेश मीणा सहित जयप्रकाश, मुरारी, गोलू मीणा और प्रदीप के नाम शामिल किए गए थे. इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था.

एक महीने बाद मिली राहत

गिरफ्तारी के बाद से नरेश मीणा करीब एक महीने से जेल में थे. कोर्ट के इस आदेश के बाद अब वे जल्द ही जेल से बाहर आ सकेंगे. हाईकोर्ट के इस फैसले से मीणा के समर्थकों में खुशी की लहर है. बता दें कि आज से पहले हुई सुनवाई में सेशन न्यायालय ने नरेश मीणा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. जिसके बाद उनके समर्थकों  की निगाह हाईकोर्ट पर जाकर टिक गई थी. वहीं इस मामले  नरेश मीणा के सह आरोपी रहे जयप्रकाश और मुरारी को कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है.

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