Report Times
Otherटॉप न्यूज़ताजा खबरेंदेशपंजाबहरियाणा

Punjab-Haryana High Court: शादी समारोह में लाइसेंस फीस दिए बिना नहीं बजेगा संगीत, जानिए कोर्ट का पूरा आदेश

reporttimes

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab Haryana High Court) ने अपने एक फैसले में शादी समारोह (Wedding Parties) में बजने वाले फिल्मी गानों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए एक बड़ा आदेश जारी किया है. हाई कोर्ट ने कहा है कि अब सार्वजिक जगहों जैसे बैंक्वेट हाल और मैरिज होम जैसी जगहों पर होने वाले शादी समारोह में संगीत (Music) बचाने के लिए आयोजनकर्ताओं को लाइसेंस लेना होगा.

इस आदेश के तहत सिर्फ शादी ही नहीं बल्कि किसी भी तरह के सामाजिक समारोहों में लोग बिना लाइसेंस फीस दिए संगीत नहीं बजा सकेंगे. इस सिलसिले में नोवेक्स (Novex) कंपनी ने याचिका दाखिल करते हुए अदालत से कॉपीराइट के नाम पर संगीत बजाने की इजाजत देने के एवज में लाइसेंस फीस की मांग की थी. हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब किसी भी होटल, शादी समारोह आयोजित कराने वाले हॉल और अन्य सार्वजनिक जगहों पर किसी भी तरह के आयोजन पर म्यूजिक बचाने के लिए पहले से निर्धारित लाइसेंस फीस (License Fees) देनी ही होगी.

Related posts

राजस्थान में 58 दिन बाद कोरोना का शतक:राज्य में आज 102 नए केस मिले, नया एपिसेंटर बन रहा धौलपुर, यहां पॉजिटिविटी रेट दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा

Report Times

चिड़ावा : कॉरोना जागरूकता अभियान को लेकर बैठक

Report Times

राजस्थान कॉन्स्टेबल एग्जाम डेट जारी, पुरुष कैंडिडेट्स को 25 मिनट में दौड़ना होगा 5 किमी

Report Times

Leave a Comment