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बाड़मेर. राजस्थान में होली के त्योहार (Holi Festival) से पहले फिर से विभिन्न जिलों में धारा-144 (Section-144) लगाए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है. झुंझुनूं और बांसवाड़ा के बाद अब भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सरहद पर स्थित बाड़मेर जिले में भी होली और धूलंडी के त्योहार के मद्देनजर धारा- 144 लगा दी गई है. जिला कलेक्टर की ओर से धारा 144 लागू करने के निकाले गए आदेश को लेकर सियासत शुरू हो गई है. विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने त्योहारों पर इस तरह के आदेश निकालने को धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात करने का आरोप लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है.
बाड़मेर जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव ने होली के त्योहार के मद्देनजर आदेश जारी कर 2 मार्च से लेकर 12 मार्च तक जिलेभर में धारा 144 लागू कर दी है. इसके तहत आमजन की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले गानों पर भी पाबंदी लगाई गई है. धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले रंगों का उपयोग नहीं करने की लोगों से अपील की गई है. इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर शराब के सेवन और हथियार लेकर घूमने पर भी रोक लगाई गई है.