Report Times
EDUCATIONGENERAL NEWSOtherpoliticsटॉप न्यूज़ताजा खबरें

Explainer: क्या सरकार आपकी प्रॉपर्टी छीनकर पब्लिक में बांट सकती है? जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

Reporttimes.in

Supreme Court News: क्या सरकार निजी स्वामित्व वाली संपत्ति का पुनर्वितरण कर सकती है? सियासी बहस के बीच यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी उठा है. बुधवार से अदालत ने इससे जुड़े मामले पर सुनवाई शुरू की. अदालत को तय करना है कि अगर निजी संपत्तियों को ‘समुदाय के भौतिक संसाधन’ माना जाए तो क्या सरकार उनका अधिग्रहण और पुनर्वितरण कर सकती है? संविधान के अनुच्छेद 39(b) में ऐसी व्यवस्था है. फैसला सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में बनी नौ जजों की संविधान पीठ को करना है. बुधवार को अदालत ने कहा कि ‘वर्तमान पीढ़ी द्वारा भावी पीढ़ियों के लिए ट्रस्ट में रखे गए सामुदायिक संसाधनों और निजी स्वामित्व वाली संपत्ति के बीच अंतर होना चाहिए.’ सीजेआई ने कहा कि सामुदायिक संपत्तियों में प्राकृतिक संसाधन शामिल होंगे. सीजेआई ने कहा, ‘हम यह नहीं कह सकते कि अनुच्छेद 39(b) जल, जंगल और खदान जैसी प्राइवेट प्रॉपर्टीज पर लागू नहीं होता. लेकिन इसे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को बांटने के स्तर तक नहीं ले जाना चाहिए.

Related posts

‘वसुंधरा के साथ BJP अन्याय कर रही है’, अशोक गहलोत का वसुंधरा राजे पर निशाना

Report Times

राशन वितरण में गड़बड़ी करने पर भाजपा विधायक की बेटी का राशन डीलर लाइसेंस निलंबित

Report Times

रिश्वत केस में बचने के लिए Ex आयकर अधिकारी ने नदी में फेंका फोन, CBI ने किया अरेस्ट

Report Times

Leave a Comment