मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर पिछले 25 मई को दो लोगों की मौत मामले में पटना हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। अदालत ने केंद्रीय आपदा प्रबंधन, रेलवे तथा राज्य सरकार के गृह, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, आपदा प्रबंधन तथा आईजी पुलिस से जवाब-तलब किया है। अगली सुनवाई 3 जून को होगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने माना कि अखबार में छपी खबर सही है। कोर्ट ने अपने आदेश में एक अन्य घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उसी दिन उसी स्टेशन पर एक 4 वर्षीय बच्चा जो दिल्ली से आ रहा था उसकी भी मौत हो गई। यह कोई साधारण घटना नहीं है। ट्रेन में खाना-पीना दिया जा रहा है। फिर कैसे भूख-प्यास से मौत हो गई। कोर्ट को बताया कि महिला सूरत से कटिहार जा रही थी। रास्ते में उसकी मौत हो गई। उसे मुजफ्फरपुर स्टेशन पर उतारा गया। मालूम हो कि महिला का अबोध बच्चा मृत मां को जीवित समझ उसके शरीर पर पड़े चादर को आंचल समझ खींच रहा था। यह मार्मिक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी।
दो लोगों की मौत मामले में पटना हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान
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