नई दिल्ली, एएनआइ। कर्नाटक हाईकोर्ट के स्कूल-कालेजों में हिजाब पर प्रतिबंध के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद कई छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। बता दें कि हाई कोर्ट ने 15 मार्च को अपने फैसले में कहा था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और छात्राओं को बिना हिजाब के कक्षाओं में जाना होगा। वहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद कई छात्राओं ने परीक्षा में बैठने से इन्कार किया है।
इस बीच हिजाब पर प्रतिबंध का फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के जजों को राज्य सरकार द्वारा वाई श्रेणी की सुरक्षा (Y category security) दे दी गई है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के अनुसार यह फैसला उस वीडियो के सामने आने के बाद लिया गया है जिसमें जजों को जान से मारने की धमकी दी गई थी। बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में जजों को मारने की बात कही गई थी और यह भी कहा गया था कि अगर इनके साथ कुछ गलत होता है तो वो इसके जिम्मेदार नहीं होंगे।