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नीति में संशाेधन:अंग्रेजी शराब उठाव के लिए ठेकेदाराें काे गारंटी जरूरी नहीं, देशी में भी छूट

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नई आबकारी नीति काे लेकर आबकारी विभाग ने शराब ठेकेदाराें के लिए शनिवार काे कई रियायताें की घाेषणा की है। आबकारी विभाग का ये कदम नए वित्तीय वर्ष के लिए शराब की दुकानाें के लिए किया गया है। जिला आबकारी अधिकारी सुमेरसिंह मीणा ने बताया कि नए संशाेधन के बाद अब शराब की दुकान के लिये निर्धारित वार्षिक गारंटी राशि में अंग्रेजी शराब की तय गारंटी सीमा काे हटा दिया गया है।

अब केवल देशी मदिरा की गारंटी देनी हाेगी। उसमें भी शराब ठेकेदाराें काे अंग्रेजी शराब व बीयर उठाने की छूट मिलेगी। ऐसा न्यूनतम रिजर्व प्राइस के अनुपात का आधार मानकर किया जाएगा। मीणा ने बताया कि नवीनीकरण शुल्क राशि में देशी व आईएमपीएल के अनुपात निश्चित था। लेकिन अब संशाेधन करते हुए जिसे अब कम कर दिया गया है। इससे देशी व आरएमएल सहित शराब काराेबारियाें काे 11 फीसदी कम गारंटी देनी हाेगी।

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