Report Times
latestOtherकरियरजयपुरटॉप न्यूज़ताजा खबरेंराजस्थानस्पेशल

UGC: राजस्थान के 14 विश्वविद्यालयों को UGC ने घोषित किया डिफॉल्टर, 7 सरकारी यूनिवर्सिटी के नाम भी शामिल, देखें पूरी सूची

UGC: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के 157 विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर(Defaulter) घोषित कर दिया है. इनमें राजस्थान के 14 विश्वविद्यालय भी शामिल हैं. यूजीसी ( Union Grant Commission) के इस अचानक कदम ने सभी को चौंका दिया है.  सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राजस्थान के इन 14 डिफॉल्टर विश्वविद्यालयों में 7 सरकारी विश्वविद्यालय भी शामिल हैं. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 157 की सूची में से 108 सरकारी, 47 निजी और 2 डीम्ड विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित किया है. इसके लिए यूजीसी ने तय समय और नियमों के अनुसार विश्वविद्यालयों में लोकपाल ( Lok pal) की नियुक्ति न होना वजह बताई है.

Advertisement

Advertisement

विश्वविद्यालयों ने किया नियमों का उल्लंघन

Advertisement

जानकारी के अनुसार आयोग ने यूजीसी के 2023 नियमों के अनुसार छात्रों की शिकायतों की सुनवाई के लिए हर कॉलेज में लोकपाल की नियुक्ति अनिवार्य कर दी थी. 17 जनवरी को यूजीसी की ओर से इन नियमों का पालन न करने वाले विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर सूची में शामिल कर उनकी सूची प्रकाशित की गई है.  इस संबंध में इन विश्वविद्यालयों को बार-बार चेतावनी भी दी गई, लेकिन विश्वविद्यालयों की ओर से कोई कार्रवाई न किए जाने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह कदम उठाया है.

Advertisement

Advertisement

राजस्थान की 14 यूनिवर्सिटीज जिन्हें UGC के किया डिफॉल्टर घोषित

Advertisement
विश्वविद्यालयों के नाम जगह का नाम
बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय  जयपुर
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर
महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर
राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर
स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर
कोटा विश्वविद्यालय कोटा
विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय जयपुर
मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय लूनी, जोधपुर
पेसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी उदयपुर
प्रताप विश्वविद्यालय जयपुर
श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय जोधपुर
जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जोधपुर
जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, कोटा
अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर

Advertisement

बच सकती हैं मान्यता

Advertisement

इन 13 विश्वविद्यालयों के साथ-साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 144 विश्वविद्यालयों को आदेश दिया है कि यदि ये विश्वविद्यालय समय रहते लोकपाल की नियुक्ति कर देते हैं तो उन्हें डिफॉल्टर सूची से हटा दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले उन्हें निम्नलिखित ईमेल आईडी पर इसकी सूचना देनी होगी.

Advertisement

केंद्रीय विश्वविद्यालय के मामले में:  mssarma.ugc@nic.in
राज्य विश्वविद्यालय के मामले में: smitabidani.ugc@nic.in
मानित विश्वविद्यालय के मामले में: monika.ugc@nic.in
निजी विश्वविद्यालय के मामले में: amol.ugc@nic.in

Advertisement

नई शिक्षा नीति का अनुपालन जरूरी

Advertisement

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी विश्वविद्यालयों के लिए लोकपाल की नियुक्ति जरूरी कर दी गई है, ताकि छात्रों के मामलों को गंभीरता से सुना जा सके और उनका समाधान किया जा सके. लोकपाल की नियुक्ति के लिए कई प्रावधान भी किए गए हैं. इनमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश को लोकपाल नियुक्त करने का प्रावधान भी शामिल है. जिन विश्वविद्यालयों ने नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए लोकपाल की नियुक्ति नहीं की. उन विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित कर चेतावनी दी गई है, ताकि वे जल्द से जल्द नियुक्ति कर सकें. यूजीसी की ओर से डिफॉल्ट करने वाले विश्वविद्यालयों को चेतावनी जारी की गई है.

Advertisement
Advertisement

Related posts

बिहार 1.7 लाख शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी, देखें किस जिले में किसकी पोस्टिंग

Report Times

वार्षिकोत्सव पर निकाली बाबा श्याम की भव्य शोभा निशान यात्रा

Report Times

सड़क पर था जैन साधुओं का जत्था, पीछे से आया ट्रक और रौंद डाला

Report Times

Leave a Comment