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राम रहीम की फरलो को चुनौती देने वाली याचिका रद्द: हाईकोर्ट ने कहा- राम रहीम हार्डकोर क्रिमिनल नहीं, पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले मिली थी फरलो

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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख हरियाणा सरकार द्वारा पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले दी गई फरलो को चुनौती देने वाली याचिका को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा है कि गुरमीत राम रहीम सिंह हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है जैसा की याचिका में दावा किया गया था। अभी विस्तृत फैसला आना बाकी है।

गुरमीत राम रहीम सिंह की फरलो को परमजीत सिंह सहोली नामक आजाद उम्मीदवार ने चुनौती दी थी। वह पंजाब विधानसभा चुनाव में खड़ा हुआ था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गत 25 फरवरी को मामले में बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस राज मोहन सिंह की बैंच ने फैसला सुनाया है।

गुरमीत राम रहीम की फरलो गत 27 फरवरी को समाप्त हो गई थी। 7 फरवरी को 21 दिन की फरलो दी गई थी। पंजाब में विधानसभा चुनाव 20 फरवरी को थे। उसके बाद उसे फिर से रोहतक की सुनारिया जेल में भेज दिया गया था। वह गुरुग्राम के नामचर्चा घर में फरलो के दौरान ठहरा हुआ था। गौरतलब है कि 2 हत्याओं और साध्वियों से दुष्कर्म मामले में डेरा प्रमुख सजा काट रहा है। डेरा मुखी के खिलाफ 400 साधुओं को नपुंसक करने और बेअदबी का मामला लंबित है।

इस आधार पर फरलो रद्द करने की मांग उठाई थी

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