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चंडीगढ़: संगरूर लोकसभा सीट पर उपचुनाव के चलते पंजाब सरकार ने संगरूर, बरनाला विधानसभा क्षेत्र 105- मलेरकोटला में सरकारी दफ्तरों, बोर्डों/निगमों और सरकारी शैक्षणिक हाल में स्थानीय चुनाव कराने का फैसला किया है।इसके चलते संगरूर, बरनाला और मलेरकोटला में 23 जून को छुट्टी का ऐलान किया है। पंजाब सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसके अनुसार यदि कोई सरकारी अधिकारी/कर्मचारी जिला संगरूर, बरनाला और जिला मलेरकोटला विधानसभा क्षेत्र 105-मालेरकोटला का मतदाता है और सरकारी कार्यालयों, बोर्डों/निगमों और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों का मतदाता है। पंजाब राज्य यदि वह वर्तमान में कार्यरत है तो वह 23 जून 2022 (गुरुवार) को मतदान के लिए अपना वोटर कार्ड दिखाकर संबंधित अथारिटी से विशेष छुट्टी ले सकता है।
यह अवकाश अधिकारी/कर्मचारी के अवकाश खाते से नहीं काटा जाएगा। साथ ही जिला संगरूर, बरनाला एवं जिला मलेरकोटला विधानसभा क्षेत्र 105-मलेरकोटला में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी की उप-धारा 1 के प्रावधानों के अनुसार 23 जून, 2022 (गुरुवार) को छुट्टी (कारोबरी, औद्योगिक इकाई या किसी अन्य परिसर में कार्यरत सभी व्यक्तियों के संबंध में किसी कारोबार के लिए) दी जाती है।इसके चलते संगरूर, बरनाला और मलेरकोटला में 23 जून को छुट्टी का ऐलान किया है। पंजाब सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसके अनुसार यदि कोई सरकारी अधिकारी/कर्मचारी जिला संगरूर, बरनाला और जिला मलेरकोटला विधानसभा क्षेत्र 105-मालेरकोटला का मतदाता है और सरकारी कार्यालयों, बोर्डों/निगमों और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों का मतदाता है। पंजाब राज्य यदि वह वर्तमान में कार्यरत है तो वह 23 जून 2022 (गुरुवार) को मतदान के लिए अपना वोटर कार्ड दिखाकर संबंधित अथारिटी से विशेष छुट्टी ले सकता है। यह अवकाश अधिकारी/कर्मचारी के अवकाश खाते से नहीं काटा जाएगा। साथ ही जिला संगरूर, बरनाला एवं जिला मलेरकोटला विधानसभा क्षेत्र 105-मलेरकोटला में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी की उप-धारा 1 के प्रावधानों के अनुसार 23 जून, 2022 (गुरुवार) को छुट्टी (कारोबरी, औद्योगिक इकाई या किसी अन्य परिसर में कार्यरत सभी व्यक्तियों के संबंध में किसी कारोबार के लिए) दी जाती है।