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बिना इजाज़त मेला लगाने पर दर्ज होगी एफआईआर, पंजाब सरकार का फरमान

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मोहाली में हुए हादसे के बाद पंजाब सरकार ने सबक सीखा है. जिसके चलते प्रदेश भर में लगने वाले मेलों के लिए नए निर्देश तैयार किए गए हैं। अब किसी भी तरह का मेला आयोजित करने से पहले प्रशासन से मंजूरी लेना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।कोई भी दुर्घटना होने पर सभी जिला प्रशासन को तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। मेले की व्यवस्था और पर्यवेक्षण के लिए एक समिति भी बनाई जाएगी, जिसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, स्थानीय पुलिस अधिकारी और अन्य जिला अधिकारी शामिल होंगे। इस समिति की स्वीकृति के बाद ही मेलों का आयोजन किया जा सकता है। साथ ही सभी अधिकारियों को इस बात की भी जानकारी होगी कि कौन सा मेला कहां लगाया जा रहा है.

 मेला आयोजकों को मेला स्थल पर एक पूर्णकालिक डॉक्टर और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों के साथ एक मेडिकल टीम और एक एम्बुलेंस को तैनात करना होगा। स्थानीय सिविल सर्जन को भी हर झूले की रिपोर्ट देनी होगी। मेला मैदान में लगने वाले सभी झूलों की ऊंचाई से लेकर प्रशासन को अन्य तकनीकी जानकारी देनी होगी. मेला शुरू होने से पहले इनकी जांच की जाएगी। मंजूरी मिलने के बाद ही इनका संचालन शुरू किया जा सकता है।  मेले के आयोजकों को भीड़ को नियंत्रित करना होता है। उदाहरण के लिए, यदि मेले में 1000 लोगों के आने की उम्मीद है, तो वही व्यवस्था करनी होगी। किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए लोगों को मेला मैदान भरकर यहां आना बंद करना होगा।

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