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गहलोत के MLA ने किया मृत्युभोज पर पाबंदी के आदेश का उल्लंघन, मंत्री सुभाष गर्ग समेत 4 MLA हुए शामिल

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राजस्थान की गहलोत सरकार ने प्रदेश में मृत्युभोज पर पांबदी लगा रखी है। इसके बावजूद मृत्युभोज का धड़ल्ले से आयोजन हुआ। कांग्रेस विधायक लाखन मीना ने अपनी माताजी के निधन पर तेरहवीं पर मृत्युभोज का आयोजन किया। इस आयोजन में मंत्री सुभाष गर्ग, विधायक जोगिंदर सिंह अवाना, वाजिब अली और संदीप यादव शामिल हुए। विधायक संदीप यादव ने खुद ट्वीट कर मृत्युभोज में शामिल होने की जानकारी दी है। संदीप यादव ने ट्वीट कर लिखा- 30 सितंबर को करौली विधायक भाई लाखन मीना की माता जी की रस्म पगड़ी में मंत्री सुभाष गर्ग, साथी विधायक वाजिब अली और जोगिंदर सिंह अवाना से साथ भाग लिया। एक तरफ तो सरकार ने पाबंद लगा रखी है। दूसरी तरफ सरकार के मंत्री और विधायक ही पाबंदियों की पालना नहीं कर रहे हैं।

राजस्थान में मृत्युभोज का आयोजन पर है पाबंदी 

उल्लेखनीय है कि 1 जुलाई 2019 को राज्य सरकार ने मृत्यु भोज पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए थे। कार्यालय महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा राजस्थान द्वारा जारी आदेश के अनुसार राजस्थान मृत्युभोज निवारण अधिनियम 1960 के अनुसार मृत्युभोज करना दंडनीय अपराध है। प्रावधान के अनुसार मृत्युभोज होने की सूचना कोर्ट को दिए जाने का दायित्व पंच, पटवारी, सरपंच को दिया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान भी किया गया है। इस संबंध में अधिनियम तो पहले से ही बना हुआ है लेकिन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में यह एक कुप्रथा के तौर पर जारी है। इस कुप्रथा के चलते असक्षम तबका भी समाज में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए कर्ज लेकर मृत्युभोज का आयोजन करता है।

पुलिस मुख्यालय ने जारी किए थे आदेश

पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधीक्षकों को इस अधिनियम को पालन कराने के आदेश दे दिए हैं। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, किसी की मृत्यु के बाद अगर मृत्युभोज कराया जाता है, तो दोषी को जेल की सजा काटनी पड़ सकती है। इतना ही नहीं ऐसे मामले सामने आने पर संबंधित गांव के सरपंच और पटवारी पर भी कार्रवाई हो सकती है।

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