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ऋण राशि पर दिया जाएगा ब्याज का अनुदान

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झुंझुनू, 27 अक्टूबर। जिले में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति वर्गों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चत करने के उद्देश्य से डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना- 2022 सितम्बर, 2022 को अधिसूचित की गई है। योजनान्तर्गत व्यापारिक गतिविधियों के लिये अधिकतम ऋण सीमा एक करोड़, सेवा गतिविधियों के लिये 5 करोड़ एवं विनिर्माण क्षेत्रा में अधिकतम ऋण सीमा 10 करोड़ है।
उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक अभिषेक चोबदार ने बताया कि योजान्तर्गत 25 लाख रूपये तक की ऋण राशि पर 9 प्रतिशत ब्याज अनुदान, 25 लाख से 5 करोड़ तक 7 प्रतिशत एवं 5 करोड़ से 10 करोड़ रूपये तक 6 प्रतिशत व्याज अनुदान दिया जायेगा। साथ ही सीजीटीएमएसई स्कीम के तहत देय शुल्क राशि शतप्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन की जावेगी एवं 25 प्रतिशत अधिकतम 25 लाख रूपये मार्जिनी मनी उपलब्ध कराई जायेगी। विस्तृत जानकारी जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र झुन्झुनूं में सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

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