खरगोन एमपी। मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में रामनवमी के वक्त हुए उपद्रव संबंधित मामले में क्लेम ट्रिब्यूनल ने आदेश सुनाया है। ट्रिब्यूनल ने दंगे के दौरान शीतलामाता मंदिर पर पथराव करने के मामले में 13 लोगों को 2 लाख तक क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं। बता दें कि ट्रिब्यूनल ने 343 में से केवल ऐसे 34 प्रकरण मान्य किए हैं, जिनमें आरोपी ज्ञात हैं।खरगोन शहर में 10 अप्रैल 2022 को रामनवमी के दिन जुलूस पर हुए पथराव और आगजनी की घटना हुई थी। शहरवासियों को 25 दिन का कर्फ्यू झेलना पड़ा था। हिंसा पीड़ित लोगों को त्वरित न्याय देने के लिए गठित क्लेम ट्रिब्यूनल के पास कुल 343 आवेदन पहुंचे थे, लेकिन ट्रिब्यूनल ने 343 में से केवल ऐसे 34 प्रकरण मान्य किए, जिनमें आरोपी ज्ञात हैं। ताजा सुनवाई के तहत ट्रिब्यूनल ने शीतला माता मंदिर पर पथराव करने वाले नामजद 13 लोगों से 2 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि वसूलने के आदेश दिए हैं। आठ अन्य पीड़ितों को भी न्याय देते हुए हिंसा में शामिल लोगों से क्षतिपूर्ति राशि दिलाए जाने के आदेश दिए हैं। क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा खरगोन के आनंद नगर में निवास करने वाली सूरज बाई गांगले को अधिकतम दो लाख 91 हजार 500 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि देने के आदेश जारी किए हैं। जो हिंसा में शामिल 8 लोगों से वसूली की जाएगी।
खरगोन एमपी। शीतलामाता मंदिर पर पथराव मामले में 13 लोगों को 2 लाख तक क्षतिपूर्ति के आदेश।
Advertisement
Advertisement