आजकल ऐसा लगता है की स्कुल में शिक्षा एक व्यवसाय बन चूका है, और आए दिन देश में कहीं न कहीं स्कूल की फ़ीस बधाई जाने के मामले भी सामने आ रहे है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, बच्चों के स्कूल की फ़ीस भी बढ़ रही है। इस पर अब पंजाब सरकार ने लगाम कसने का फ़ैसला किया है।
पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि राज्य सरकार किसी भी निजी स्कूल को छात्रों और उनके माता-पिता को “लूटने” की अनुमति नहीं देगी और नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी निजी संस्थान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अतिरिक्त फीस छात्रों को वापस करने का निर्देश दिया
शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि फीस नियामक संस्था, पटियाला ने जिले के दो निजी स्कूलों को शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के दौरान ली गई अतिरिक्त फीस छात्रों को वापस करने का निर्देश दिया है। दोनों स्कूलों पर ‘द पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट’ के उल्लंघन के लिए जुर्माना भी लगाया गया है।
आदेशों का पालन न करने पर स्कूल के खिलाफ कार्रवाई
शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि दोनों स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है और उन्हें एक सप्ताह के भीतर आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। आदेशों का पालन न करने की स्थिति में फीस एक्ट, 2016 की धारा 14 के तहत फीस रेगुलेटरी बॉडी, पटियाला द्वारा स्कूल के खिलाफ आगे की कार्रवाई भी की जाएगी।
पंजाब शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनने देगी सरकार
शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि सरकार पंजाब में शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनने देगी। प्रत्येक निजी संस्थान को विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता है, लेकिन मनमानी और अनियमितता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।