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ज्ञानवापी केस: सर्वे पर हाईकोर्ट ने कल तक लगाई रोक, मुस्लिम पक्ष की दलील सुनेगी अदालत

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वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद का ASI सर्वे कराया जाना चाहिए. कोर्ट को बताया गया कि 31 जुलाई तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा. हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की दलील सुनने के बाद सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी है. कल इस मामले में मुस्लिम पक्ष की दलील सुनी जाएगी.सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया है कि सर्वे का काम मस्जिद की संरचना को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए बिना किया जाना चाहिए. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ASI से पूछा कि सर्वे का कितना काम हो चुका है. इस पर ASI ने कहा कि सर्वे का काम 31 जुलाई तक पूरा करने की कोशिश की जा रही है.सुनवाई के दौरान सीजे ने पूछा कि क्या सर्वे का सील किए गए क्षेत्र यानी वजुखाना से कोई लेना-देना है? इस पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा, सील क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया जाएगा. इस पर मुस्लिम पक्ष के वकील नकवी ने कहा, वजूखाना संपत्ति का हिस्सा है, ऐसे में सर्वे किया गया तो उस क्षेत्र को भी नुकसान हो सकता है. इस पर सीजे ने कहा वाराणसी कोर्ट के आदेश में इस तरह का कोई जिक्र नहीं है कि सर्वे से वजुखाना को किसी तरह का कोई नुकसान हो सकता है.

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सर्वे की वीडियोग्राफी की जाए- कोर्ट

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इस पर नकवी ने कहा कि हिंदू पक्ष की ओर से पहले ही याचिका में कहा जा चुका है कि तीन गुंबदों के नीचे खुदाई कराई जाएगी. पिछले अनुभवों को देखते हुए हम सर्वे पर किसी भी तरह का भरोसा नहीं सकते हैं. इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि तब तो आप कोर्ट के फैसले पर कैसे भरोसा करेंगे? कोर्ट ने विष्णु जैन को आदेश दिए कि पूरे सर्वे की वीडियोग्राफी की जाए और सुनिश्चित करें कि ढांचे को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा.

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सर्वे से ज्ञानवापी परिसर में कोई नुकसान नहीं होगा : AIS

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एएसआई के एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर आलोक त्रिपाठी ने कोर्ट में एफिडेविट में कहा, सर्वे में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि ज्ञानवापी परिसर को किसी भी तरह का कोई नुकसान न हो. उन्होंने कोर्ट को बताया कि अभी तक ज्ञानवापी सर्वे का काम केवल 5 प्रतिशत हुआ है. इस पर मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि उन्हें एएसआई के हलफनामे को पढ़ने के लिए कुछ समय दिया जाए. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे पर कल तक के लिए रोक लगा दी है.

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