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उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक शॉपिंग मॉल को उपभोक्ता से कैरी बैग का छह रुपए वसूलना महंगा पड़ गया. उपभोक्ता की शिकायत पर फोरम ने तीन हजार रुपए जुर्माना लगाया है. फोरम ने आदेश दिया कि एक महीने के अंदर उपभोक्ता को कैरी बैग के छह रुपए सहित जुर्माने की राशि अदा की जाए. दरअसल, पूरा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के बदलापुर पड़ाव स्थित कोलकाता यूनिक बाजार शॉपिंग माल का है. नगर के जोगियापुर निवासी अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव 10 अप्रैल 2022 को शॉपिंग मॉल से 3,488 रुपए की खरीददारी की थी. आरोप है कि शॉपिंग माल द्वारा कैरी बैग के अलग से छह रुपए वसूल लिए गए, जो कि अनुचित था. परिवादी ने बताया कि विपक्षी द्वारा शॉपिंग मॉल के अंदर बैग या कैरी बैग ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया, जिससे विपक्षी उपभोक्ताओं से जबरन कैरी बैग का अतरिक्त मूल्य वसूल सकें. इतना ही नहीं परिवादी ने कहा कि खरदीदारी के दौरान और खरीददारी के पहले विपक्षी द्वारा यह नहीं बताया गया था कि कैरी बैग का कोई अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा. बिना बताए उपभोक्ताओं से कैरी बैग का पैसा वसूलना उपभोक्ता सुविधाओं के विरुद्ध है.
परिवादी ने उपभोक्ता फोरम में की शिकायत
परिवादी ने दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता सरस श्रीवास्तव के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में 29 जून 2022 को इसकी शिकायत की थी. शिकायत में खरीददारी संबंधी रसीद, विपक्षी को दी गई नोटिस आदि दाखिल किया गया. बहस के दौरान बिग बाजार बनाम साहिल दिवाकर में राष्ट्रीय आयोग द्वारा 22 दिसंबर 2020 को दिए गए निर्णय का हवाला दिया गया.
शॉपिंग माल पर 3 हजार का जुर्माना लगा
उपभोक्ता फोरम ने दोषी पाते हुए विपक्षी कोलकाता यूनिक बाजार शॉपिंग मॉल को आदेश दिया कि परिवादी को कैरी बैग की कीमत सहित तीन हजार रुपए जुर्माने के रूप में दिया जाए. बता दें कि फोरम ने परिवादी को मानसिक कष्ट के लिए 1,500 रुपए व परिवाद व्यय के लिए 1,500 रुपए जुर्माना लगाया. फोरम ने कहा कि आदेश की तिथि से एक माह के भीतर परिवादी को कुल 3,006 रुपए अदा किया जाए.
शॉपिंग मॉल में कैरी बैग के नाम पर लिए जाते हैं पैसे
बता दें कि जौनपुर में आज भी तमाम शॉपिंग माल ऐसे हैं, जहां पर उपभोक्ताओं से कैरी बैग के नाम पर पैसे लिए जाते हैं. हालांकि इस मामले के बाद अब देखना यह होगा कि शॉपिग मॉल में उपभोक्ताओं से कैरी बैग के नाम पर की जाने वाली वसूली बंद होती है या नहीं.