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विधायक शोभारानी कुशवाह की गिरफ्तारी पर HC ने लगाई रोक:निचली अदालत ने विधायक के खिलाफ जारी किये थे गिरफ्तारी वारंट

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धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाह को हाई कोर्ट से राहत मिल गई हैं। हाई कोर्ट ने उन पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार को हटा दिया है। दरअसल, निचली अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए थे। इसके खिलाफ शोभारानी कुशवाह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस अनिल उपमन की अदालत ने निचली अदालत के गिरफ्तारी वारंट पर अंतरिम रोक लगा दी है। दरअसल, धौलपुर के मथुरा गेट थाने में विधायक शोभारानी, उनके पति पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाह व अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज है।

वे सिर्फ शेयर होल्डर, अपराध के लिए निदेशक मंडल जिम्मेदार
विधायक शोभारानी कुशवाह की ओर से दायर याचिका में हाई कोर्ट को बताया- 13 जनवरी 2017 को श्यामबाबू शर्मा ने एक कंपनी के निदेशकों के खिलाफ आईपीसी की धारा-420, 406 और 120 बी में मुकदमा दर्ज कराया था। जांच के बाद पुलिस ने उसके पति पूर्व एमएलए बनवारी लाल कुशवाहा के खिलाफ चालान पेश किया। एक दर्जनभर लोगों के खिलाफ जांच लंबित रखी।

जिस पर निचली कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2022 को प्रसंज्ञान लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। आदेश की निगरानी को डीजे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा गया कि उसका संबंधित कंपनी से कोई संबंध नहीं है। ना ही वह कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल है। सिर्फ शेयर होल्डर है। वह कंपनी के कार्यों में भाग नहीं लेती थी। कथित अपराध के लिए निदेशक मंडल ही जिम्मेदार है।

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