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अब जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं होगी उनका कटेगा चालान, राजस्थान में भी लागू हुआ नियम

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राजस्थान में 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों पर अब हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट (HSRP) लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है. अब जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट नहीं लगी होगी, उनके चालान काटे जाएंगे. हाल ही में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने प्रदेश के सभी परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट मैटर को गंभीरता से लें और नहीं लगवाने वालों पर कार्रवाई करें.

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क्यों हो रहा ये बदलाव?

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दरअसल अप्रैल 2019 से पहले लगी हुई नम्बर प्लेटों में छेड़छाड़ करना बहुत आसान है. अक्सर देखा गया है कि अपराधी जुर्म करने से पहले गाड़ी की नम्बर प्लेट हटा देते हैं या बदल देते हैं. मगर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगने के बाद ऐसा करना नामुमकिन हो जाएगा. जहां-जहां ऐसा किया गया है, वहां गाड़ियों की चोरी में कमी आई है. इसके अलावा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले भी आसानी से पकड़ में आ जाते हैं.

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नंबर प्लेट लगवाने की आखिरी तारीखें

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2019 से पहले खरीदे गए वाहनों के मालिकों को हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. ऐसे वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन क्रमांक का आखिरी अंक एक या दो है, वे 29 फरवरी तक, तीन या चार वाले, 31 मार्च तक, पांच या छह अन्तिम अंक वाले 30 अप्रैल तक, जिनके पंजीयन क्रमांक का आखिरी अंक सात या आठ है, वे 31 मई तक और 9 या 0 अन्तिम अंक वाले वाहन मालिक 30 जून तक हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवा सकेंगे.

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इस तरह कर सकते हैं आवेदन

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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए वाहन ऑनर को एसआईएएम पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. उसमें वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर, इंजन नम्बर और चेसिस नम्बर डालने होंगे. उसके बाद प्लेट लगवाने के लिए डेट की बुकिंग होगी और ऑनलाइन फीस जमा होने के बाद बुकिंग कन्फर्म हो जाएगी.

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नंबर प्लेट लगवाने का शुल्क और शेड्यूल जारी

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बीकानेर रीजन के प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेश शर्मा का कहना है कि जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट नहीं लगी है वे जल्द ही लगवा लें. वरना उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. सरकार की तरफ से नम्बर प्लेट लगवाने का शुल्क और शेड्यूल जारी कर दिया गया है.

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