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जयपुर | राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन के लिए इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। जयपुर के शिक्षा संकुल में आज दोपहर 3 बजे शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल प्रदेश के 31 हजार 112 स्कूलों में फ्री एडमिशन के लिए राइट टू एजुकेशन सत्र 2024-25 की ऑनलाइन लॉटरी निकालेंगे। इसके लिए 8 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं।

पूरी प्रक्रिया का शेड्यूल
3 से 29 अप्रैल तक पेरेंट्स ने स्कूलों में अपने बच्चों के एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
1 मई को शिक्षा विभाग की ओर से प्राप्त आवेदनों की ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी।
लॉटरी निकलने के बाद 1 से 8 मई तक आवेदकों (अभिभावकों) को ऑनलाइन ही रिपोर्टिंग करनी होगी।
15 मई तक स्कूलों में ऑनलाइन आवेदन की जांच की जाएगी।
21 मई तक पेरेंट्स को डॉक्युमेंट करेक्शन का वक्त दिया जाएगा।
1 जून के बाद प्रदेशभर के प्राइवेट स्कूलों में राइट टू एजुकेशन एडमिशन प्रक्रिया के तहत सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स की पहली लिस्ट जारी होगी।
25 जुलाई से 16 अगस्त के बीच राइट टू एजुकेशन एडमिशन प्रक्रिया के तहत सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स की दूसरी लिस्ट जारी होगी। राइट टू एजुकेशन एडमिशन प्रक्रिया की पहली और दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद भी शेष रही सीटों के लिए 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच तीसरी और आखिरी लिस्ट जारी की जाएगी।
25 फीसदी सीटों पर मिलता है फ्री एडमिशन
RTE कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों को अपने यहां एंट्री लेवल की कक्षा में कुल संख्या में से 25 फीसदी सीटों पर फ्री प्रवेश देना होगा। बाकी 75 प्रतिशत सीटों पर वे फीस लेकर प्रवेश दे सकते हैं। 25 फीसदी सीटों पर फ्री प्रवेश का भुगतान राज्य सरकार देती है। बच्चा जिस वार्ड या गांव का है, उसे अपने क्षेत्र के निजी स्कूल में पहले प्राथमिकता दी जाती है। सीट खाली होने पर दूसरे वार्ड के बच्चे को प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश के लिए निकाली जाने वाली लॉटरी में दिव्यांग और अनाथ बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी। यानी इन बच्चों का सबसे पहले प्रवेश होगा। इससे पहले इन्हें प्राथमिकता नहीं दी जाती थी।
परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम हो
इस प्रक्रिया के तहत प्री प्राइमरी क्लास के लिए तीन से चार साल तक की उम्र के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। क्लास फर्स्ट के लिए 6 से 7 साल की उम्र तक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। RTE एडमिशन के लिए आवेदक को राजस्थान का स्थायी निवासी होने के साथ ही उसके परिवार की सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से कम होना जरूरी है। इसके साथ ही एडमिशन के लिए आय प्रमाण पत्र, बच्चे का आयु प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो होना जरूरी है।
ऑटो रिपोर्टिंग का सिस्टम लागू किया
लॉटरी के बाद अभिभावकों को 5 निजी स्कूलों में से किसी एक स्कूल में ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होती है, लेकिन अभिभावक ऐसा करना भूल जाते हैं। इससे बचने के लिए विभाग ने इस बार ऑटो रिपोर्टिंग का सिस्टम लागू किया है।
स्कूल ऑब्जेक्शन कर सकेंगे, रिजेक्शन नहीं
डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन में निजी स्कूल संचालक दस्तावेज पर केवल आपत्ति कर सकेंगे। डॉक्युमेंट को रिजेक्ट नहीं कर सकेंगे। स्कूल की ओर से आपत्ति के बाद मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सीबीईओ) देखेंगे कि स्कूल की तरफ से लगाई गई आपत्ति सही है या गलत
