Report Times
latestOtherकार्रवाईक्राइमगिरफ्तारटॉप न्यूज़ताजा खबरेंदिल्लीराजनीतिस्पेशल

Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, अंतरिम जमानत याचिका खारिज

Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी मामले में कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी. बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 1 जून को ही इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. दरअसल अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम जमानत बढ़ाने की अपील की थी, इसके उनकी तरफ से स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया था. ED की ओर से ASG एसवी राजू ने इसका विरोध किया था. ED की ओर से उस समय बताया गया था कि वह मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मांग रहे हैं, जबकि पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे थे.

2 जून को किया था सरेंडर

अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. 1 अप्रैल को वह न्यायिक हिरासत में भेज दिए थे. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए उन्हें जमानत दे दी थी. जमानत देते वक्त उन्हें 2 जून को सरेंडर करने को कहा गया था. इससे पहले ही अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिस पर 1 जून को सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था.

केजरीवाल ने किया था सुप्रीम कोर्ट का रुख

सरेंडर की तारीख नजदीक आने से पहले केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रख किया था. इसमें केजरीवाल ने कोर्ट से अंतरिम जमानत का एक सप्ताह बढ़ाने की अपील की थी. कोर्ट में उनकी ओर से अपनी खराब सेहत का हवाला दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील अस्वीकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया.

Related posts

ऑटो टीपर चालकों ने किया प्रदर्शन : चार माह से सैलेरी नहीं मिलने से आक्रोश

Report Times

स्कूल में दूध पीने से 16 बच्चियों की तबीयत बिगड़ी, उल्टी होने पर ट्रामा सेंटर भर्ती कराया

Report Times

कांग्रेस के पूर्व MLA संयम लोढ़ा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को विवादित दिया बयान जिस पर छिड़ी बहस

Report Times

Leave a Comment