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अग्निवीरों को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला: CISF में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% पद आरक्षित, पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल टेस्ट में भी छूट मिलेगी

अग्निवीरों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबलों के 10% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे। इसके साथ ही अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट दी जाएगी। अग्निवीर योजना शुरुआत से ही विवादों में रही है। हाल ही में राहुल गांधी ने संसद में इस विषय को उठाया था और कहा था कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर यह योजना खत्म कर दी जाएगी।

BSF ने क्या कहा

मामले को लेकर BSF के डीजी नितिन अग्रवाल का बयान आया है. उन्होंने कहा कि सैनिक हम तैयार कर रहे हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है. पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में 10% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा.

CISF ने क्या कहा

CISF की महानिदेशक नीना सिंह ने इस फैसले को लेकर कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती को लेकर बड़ा कदम उठाया है. सीआईएसएफ की ओर से भी सारे इंतजाम कर लिए गए हैं. कांस्टेबलों की 10% रिक्तियां  पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित की जाएगी. उन्हें फिजिकल टेस्ट परीक्षा में छूट दी जाएगी.

अग्निवीर योजना का विपक्ष शुरुआत से ही विरोध करता रहा है और इसमें लगातार कई खामियां निकाली गई हैं। हालांकि, सरकार का कहना है कि काफी सोच-समझकर और विचार विमर्श के बाद यह योजना लाई गई और यह सेना के हित में है।

क्या है अग्निपथ योजना?

अग्निपथ योजना के तहत चार साल के अनुबंध पर युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती किया जाता है। इस दौरान हर साल उनकी सैलरी पहले से तय होती है। चार साल की अवधि पूरी होने पर खुल सैनिकों को स्थायी तौर पर सेना में नौकरी मिल जाती है। वहीं, अन्य सैनिकों की सेवा समाप्त हो जाती है और उन्हें पूर्व निर्धारित राशि मिलती है। अग्निवीरों के सेना में सेवा के दौरान जरूरी ट्रेनिंग और सुविधाएं दी जाती हैं। इस दौरान सर्वोच्च बलिदान को प्राप्त होने पर अग्निवीरों के परिवारजनों को मुआवजा भी मिलता है। हालांकि, चार साल के बाद सेवा खत्म होने पर अग्निवीरों को कोई पेंशन नहीं मिलती और पूरा विवाद इसी पर है।

अग्निवीरों को क्या-क्या लाभ मिलते हैं?

  • अग्निवीर योजना के तहत जान गंवाने वाले जवानों को शहीद का दर्जा दिया जाता है, रक्षामंत्री ने आज खुद इस बात को दोहराया है।
  • इसके अलावा, अग्निवीर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं, इसलिए उनका अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जाता है।
  • उनके शहीद होने के बाद उनके परिवार को लाभ मिलते हैं
  • कल्याण निधि के तहत बैंक डिफेंस सर्विस अकाउंट बीमा (एमओयू के अनुसार) परिवार को निम्नलिखित राशि मिलेगी:-
  • बीमा राशि – ₹48 लाख
  • आयु महिला कल्याण निधि – ₹30 हजार
  • अंतिम संस्कार के खर्चे के लिए राशि – ₹9 हजार
  • एसीडब्ल्यूएफ – ₹8 लाख
  • अनुग्रह राशि – ₹44 लाख
  • इसके अलावा, परिवार को 4 साल की सैलरी का बचा हुआ पैसा भी मिलता है।

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