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बस में बिना टिकट मिलने पर यात्री पर भी होगी कार्रवाई: रोडवेज में पैसेंजर फॉल्ट नियम लागू, कंडक्टर के साथ सवारी से भी वसूलेंगे जुर्माना

राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने पैसेंजर फॉल्ट नियम लागू कर दिया है। अब बिना टिकट के मिलने वाले यात्री के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जुर्माना वसूल किया जाएगा। इससे पहले पैसेंजर बिना टिकट के मिलने पर कंडक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाती थी। लेकिन अब यात्री के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पैसेंजर फॉल्ट नियम लागू होने से पहले उड़नदस्ता सिर्फ परिचालक के खिलाफ ही कार्रवाई करता था। रेड रिमार्क लगाता था, लेकिन अब परिचालक के साथ यात्री भी दोषी माना जाएगा। यदि वह जुर्माना राशि को देने से मना करता है तो उड़नदस्ता उस पैसेंजर के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करा सकता है।

इस संबंध में राजस्थान रोडवेज के प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने आदेश जारी कर रोडवेज में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से जुर्माना वसूल करने के निर्देश दिए हैं। इस व्यवस्था को सभी डिपो जल्द से जल्द लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। झुंझुनूं डिपो के मुख्य प्रबंधक गणेश शर्मा ने बताया कि इस संबंध में आगे से निर्देश मिले है। अब पैसेंजर बिना टिकट के मिला तो दोषी माना जाएगा। यात्री की टिकट दिखाने की जिम्मेदारी होगी। यदि यात्री ने टिकट नहीं लिया है तो माना जाएगा कि वह बगैर टिकट यात्रा कर रहा है। इसलिए उसे जुर्माना अदा करना पड़ेगा और यदि परिचालक ने राशि लेकर टिकट नहीं दिया तो परिचालक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का प्रावधान है।

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