भीलवाड़ा। रिपोर्ट टाइम्स।
राजस्थान के भीलवाड़ा की अदालत ने नौ साल पुराने हत्या के मामले में बड़ा फैसला दिया है। इस मामले में अदालत ने हत्या के चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही आरोपियों पर 15- 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। भीलवाड़ा जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजय शर्मा ने आज यह फैसला दिया।
9 साल पहले हुआ था शंकर हत्याकांड
शंकर की हत्या की यह घटना भीलवाड़ा के बीलियाखुर्द गांव में हुई थी। इस मामले में पुलिस को दी शिकायत में महेंद्र सिंह ने बताया कि वह कुछ लोगों के साथ सब्जी मंडी में बैठा हुआ था। तभी आरोपी वहां पहुंचे और वहां बैठे कुछ लोगों पर चाकू और तलवार से हमला कर दिया। महेंद्र ने बचाने की कोशिश की तो आरोपियों ने उस पर भी हमला कर दिया। जिसमें सभी लोग घायल हो गए। इनमें शंकर भी था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई।
पटाखे जलाने को लेकर हुआ था विवाद
एक नवंबर 2016 को इस मामले में प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट दी गई। इसके बाद पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरु की। पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया और हमले में इस्तेमाल चाकू और बाइक भी बरामद कर ली। इसके बाद पुलिस ने हमले के कारणों की जांच की तो सामने आया कि यह हमला पटाखे जलाने पर हुए मामूली विवाद का नतीजा था। पुलिस ने जांच पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी।
24 गवाहों के बयान…53 सबूत !
भीलवाड़ा जिला एवं सेशन न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक रघुनंदन सिंह कानावत ने 24 गवाहों के बयान करवाए, 53 दस्तावेज पेश किए। अदालत ने सुनवाई के बाद अब इस मामले में फैसला सुनाया है। न्यायाधीश अजय शर्मा ने इस मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही चारों आरोपियों पर 15- 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।