हनुमानगढ़। रिपोर्ट टाइम्स।
राजस्थान के हनुमानगढ़ की अदालत ने मां- बेटे को आजीवन कारावास की सजा दी है, इसके साथ ही दोनों पर 5- 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने मां- बेटे को आजीवन कारावास की सजा हत्या के मामले में दी है, महिला ने पीट-पीटकर अपने ही पति की जान ले ली थी, हत्याकांड में कोर्ट ने दोनों को दोषी मानकर अब सजा दी है।
हत्या के मामले में अदालत का फैसला
हनुमानगढ़ अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या एक ने हत्या के मामले में पत्नी और बेटे को आजीवन कारावास की सजा दी है। अपर लोक अभियोजक रिछपाल सिंह चहल के मुताबिक इस मामले में मृतक के भाई ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसके ताऊ सोहनलाल पत्नी कुसुम और बेटे मुकेश के साथ रहते हैं। मगर अक्सर इनके बीच झगड़ा होता रहता है, 30 जून को भी दोनों मां-बेटे ने ताऊ से मारपीट की।
पत्नी- बेटे के हमले में पति की हुई थी मौत
पुलिस को दी शिकायत में बताया गया कि उस दिन वह ताऊ सोहनलाल के घर के पास से गुजर रहा था। तो सोहनलाल के घर में झगड़ा होने का पता लगा। इसके बाद वह अपने चाचा के साथ मकान में गया तो देखा कि ताऊ को उनकी पत्नी और बेटा पीट रहे थे। मां-बेटे ने ईंट और लकड़ी के फट्टे से ताऊ के सिर पर वार किया। इस बीच भतीजा दोनों से ताऊ को छुड़ाकर अस्पताल ले गया, मगर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
अब मां- बेटे को आजीवन कारावास
अब हनुमानगढ़ अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या एक ने हत्या के इस मामले में फैसला सुनाया है। जिसमें मृतक की पत्नी कुसुम और बेटे मुकेश को दोषी माना गया है। अदालत ने सोहनलाल की हत्या के मामले में पत्नी और बेटे को आजीवन कारावास की सजा दी है, इसके साथ ही दोनों पर पांच -पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।