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बस कुछ दिन का मौका! माफ हो सकता है जुर्माना, अभी करें चेक

REPORT TIMES: इनकम टैक्स से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए सरकार ने विवाद से विश्वास स्कीम के तहत अप्लाई करने की अंतिम डेट का ऐलान कर दिया है. जिन भी लोगों पर कोई भी इनकम टैक्स से जुड़ा विवाद चल रहा है उन लोगों के लिए ये स्कीम काफी फायदेमंद हो सकती है. इस स्कीम के तहत तय टैक्स अमाउंट का पेमेंट करने पर ब्याज और जुर्माने को माफ कर दिया जाएगा.

आपको बता दें, इस स्कीम के तहत आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2025 तय की गई है. यानी आपके पास इसके लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है. आइए जानते हैं इस स्कीम से जुड़ी कुछ अहम बातें जैसे इस स्कीम से किन लोगों को फायदा होगा और किन पर से हटेगा जुर्माना और ब्याज.

क्या है विवाद से विश्वास स्कीम

इस स्कीम का उद्देश्य टैक्स विवादों को रजामंदी से सुलझाना है. मान लीजिए अगर किसी टैक्सपेयर पर इनकम टैक्स विभाग द्वारा कोई भी विवादित टैक्स बकाया है और वो कोर्ट या फिर दूसरे अपीलीय प्राधिकरणों में पेंडिंग है तो वो इस स्कीम के तहत आवेदन करके विवादित टैक्स अमाउंट का भुगतान और जुर्माने, ब्याज से पूरी तरह से राहत पा सकता है. वित्त मंत्रालय के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति निर्धारित टैक्स की रकम और उस पर तय प्रतिशत की दर से अधिक रकम जमा कर देता है तो उसके ऊपर लगे जुर्माने और ब्याज को पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा और मामला बंद भी मान लिया जाएगा.

जुर्माना और ब्याज माफी का फायदा

अगर आप समय पर एलिजिबल टैक्सपेयर विवादित टैक्स की निर्धारित रकम का भुगतान स्कीम के तहत करते हैं और उससे जुड़ा डिक्लेरेशन अथॉरिटी को सौंप देते हैं तो इनकम टैक्स विभाग आपका पूरा जुर्माना भी माफ कर देगा और आपकी पेंडिंग ब्याज को भी खत्म कर देगा. इस तरह से आपको लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत भी मिलेगी और टैक्स विवाद भी सुलझ जाएगा.

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