REPORT TIMES : राजस्थान में कांग्रेस के दो मौजूदा विधायकों को बुधवार दोपहर जयपुर महानगर प्रथम की ACJM-19 कोर्ट ने 1-1 साल की सजा सुनाई है. लाडनूं विधायक मुकेश भाकर (Mukesh Bhakar) और शाहपुरा विधायक मनीष यादव (Manish Yadav) के खिलाफ यह केस करीब 11 साल पुराना है और रास्ता जाम व विधि विरुद्ध जमावड़े से जुड़ा है. आज इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सजा सुना दी है. अदालत ने इस केस में कुल 9 लोगों को दोषी माना है, जिनमें झोटवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अभिषेक चौधरी भी शामिल हैं.
किस मामले में हुई सजा?
साल 2013 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के बाहर प्रदर्शन के दौरान JLN मार्ग को जाम किया गया था. ये प्रदर्शन छात्र राजनीति से जुड़े मुद्दों को लेकर किया गया था, जिसमें छात्रों ने सड़क पर बैठकर आवागमन बाधित किया था. पुलिस ने इस पर मामला दर्ज कर धारा 143, 341 सहित अन्य धाराओं में चालान पेश किया था. अदालत ने इस प्रकरण में सभी 9 आरोपियों को रास्ता रोकने और विधि विरुद्ध जमावड़ा करने का दोषी पाया गया. सभी को एक-एक साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई. सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने सजायाफ्ता दोषियों को जमानत पर रिहा भी कर दिया है.