Report Times
latestOtherजयपुरटॉप न्यूज़ताजा खबरेंराजनीतिराजस्थानस्पेशल

नगर निगम हैरिटेज की निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत नहीं, अदालत ने क्या कहा?

REPORT TIMES : नगर निगम हैरिटेज के निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है. जस्टिस अनुप डंड ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए राज्य सरकार के तीसरे निलंबन आदेश को सही ठहराया है. राज्य सरकार ने रिश्वत लेकर पट्टा जारी करने के आरोप में कार्रवाई करते हुए गुर्जर को तीसरी बार निलंबित किया था. गुर्जर ने इसी तीसरे निलंबन को अदालत में चुनौती दी थी. 13 माह के कार्यकाल में उन्हें तीसरी बार निलंबन का सामना करना पड़ा है.

पहले दो निलंबन मामलों में उन्हें कोर्ट से राहत मिल चुकी थी लेकिन इस बार हाईकोर्ट ने सरकार की कार्रवाई को उचित मानते हुए याचिका खारिज कर दी. यह निलंबन उन आरोपों से जुड़ा है जिनमें नगर निगम कर्मचारियों ने भी बयान दर्ज कराए हैं और प्राथमिक जांच में गंभीर अनियमितताएं पाई गई थीं.

मुनेश गुर्जर को प‍िछले साल सस्‍पेंड कर द‍ि‍या गया 

जयपुर हेरिटेज सिटी की मेयर मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर को राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था. उनके साथ दो दलालों को भी हिरासत में लिया गया था. घर की तलाशी में 40 लाख से अधिक रुपये नकद बरामद हुए थे. इसके बाद जयपुर हेरीटेज मेयर मुनेश गुर्जर को प‍िछले साल 23 सितंबर को सस्पेंड कर दिया गया था.

Related posts

बच्चे को दौड़ाया, घेरा, काटा… 3 कुत्तों ने 12 साल के मासूम को नोंच-नोंचकर मार डाला

Report Times

IPL 2022: राजस्थान के खिलाफ आइपीएल का अपना आखिरी मैच क्यों नहीं खेलेंगे एम एस धौनी- गावस्कर ने बताया कारण

Report Times

महेश बसावतिया ने श्री श्याम बाबा दरबार देलसर में लगाई धोक

Report Times

Leave a Comment