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नगर निगम हैरिटेज की निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत नहीं, अदालत ने क्या कहा?

REPORT TIMES : नगर निगम हैरिटेज के निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है. जस्टिस अनुप डंड ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए राज्य सरकार के तीसरे निलंबन आदेश को सही ठहराया है. राज्य सरकार ने रिश्वत लेकर पट्टा जारी करने के आरोप में कार्रवाई करते हुए गुर्जर को तीसरी बार निलंबित किया था. गुर्जर ने इसी तीसरे निलंबन को अदालत में चुनौती दी थी. 13 माह के कार्यकाल में उन्हें तीसरी बार निलंबन का सामना करना पड़ा है.

पहले दो निलंबन मामलों में उन्हें कोर्ट से राहत मिल चुकी थी लेकिन इस बार हाईकोर्ट ने सरकार की कार्रवाई को उचित मानते हुए याचिका खारिज कर दी. यह निलंबन उन आरोपों से जुड़ा है जिनमें नगर निगम कर्मचारियों ने भी बयान दर्ज कराए हैं और प्राथमिक जांच में गंभीर अनियमितताएं पाई गई थीं.

मुनेश गुर्जर को प‍िछले साल सस्‍पेंड कर द‍ि‍या गया 

जयपुर हेरिटेज सिटी की मेयर मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर को राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था. उनके साथ दो दलालों को भी हिरासत में लिया गया था. घर की तलाशी में 40 लाख से अधिक रुपये नकद बरामद हुए थे. इसके बाद जयपुर हेरीटेज मेयर मुनेश गुर्जर को प‍िछले साल 23 सितंबर को सस्पेंड कर दिया गया था.

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