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राजस्थान में पंचायती राज चुनाव की तैयारी, 29 अक्टूबर तक लग जाएगी फाइनल वोटर लिस्ट पर मुहर

REPORT TIMES : राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी पंचायतीराज की चुनाव के लिए तैयारी के निर्देश दे दिए हैं. सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखते हुए आयोग ने वोटर लिस्ट अपडेट करने को कहा है. आयोग की तरफ से जारी शेड्यूल के मुताबिक 29 अक्टूबर तक वोटर लिस्ट का सारा काम पूरा हो जाएगा. उसके बाद आयोग नवंबर-दिसंबर में आयोग चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार होगा.

अपने पत्र में आयोग ने 6759 ग्राम पंचायत का कार्यकाल जनवरी 2025 में और 704 ग्राम पंचायत का कार्यकाल मार्च 2025 में खत्म होने का जिक्र भी किया. इसके साथ ही आयोग ने कहा कि 3847 ग्राम पंचायत का 5 साल का कार्यकाल सितंबर–अक्टूबर 2025 में पूरा हो रहा है. जिनके आम चुनाव होने हैं.

आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को लिखे पत्र में हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिका और उस पर कोर्ट की टिप्पणी का भी जिक्र किया है. हालांकि समय-समय पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आयोग वोटर लिस्ट अपडेट करता रहा है लेकिन अबकी बार होने वाले चुनाव के लिए पूरे शेड्यूल से वोटर लिस्ट अपडेट कराई जा रही है. आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को कहा है कि अबकी बार तीन तरह की वोटर लिस्ट तैयार की जानी है. इसमें ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड की वोटर लिस्ट, पंचायत समिति के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट और जिला परिषद में आने वाले सभी निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट पर काम होगा.

नई अपडेट लिस्ट को ग्राम पंचायत के वार्डों के रूप में बांटा जाएगा

आयोग की तरफ से जारी किए गए निर्देशों में यह भी बताया है कि विधानसभा की वोटर लिस्ट के डेटाबेस के आधार पर पंचायत चुनाव के लिए वार्ड वार फोटो वाली वोटर लिस्ट कैसे तैयार होगी? इसके लिए आयोग के स्तर पर नियुक्त स्टेट लेवल एजेंसी की तरफ से तैयार सॉफ्टवेयर का हवाला देते हुए प्रक्रिया को बताया है. आयोग का कहना है कि नई अपडेट लिस्ट को ग्राम पंचायत के वार्डों के रूप में बांटा जाएगा. इसके लिए निर्वाचन रजिस्ट्रेशन ऑफीसर के स्तर की सूचनाओं की जरूरत होगी.

नाम जोड़ने के लिए प्रेरित भी किया जाए

आयोग ने अधिकारियों को साफ कहा है कि अगर फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान ऐसा मिलता है कि विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट में शामिल किसी वोटर का नाम पंचायत के संबंधित वार्ड की वोटर लिस्ट में नहीं है या किसी दूसरे वार्ड में नाम शामिल हो गया है, तो ऐसा माना जाएगा की वोटर लिस्ट अपडेट करने में जोड़े गए फॉर्म ए–1 में कुछ गलतियां हैं.

आयोग ने साफ कहा है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, तो ऐसे लोगों को समझाया जाए और नाम जोड़ने के लिए प्रेरित भी किया जाए. बाद में दावे और आपत्ति के समय नाम जुड़वाने में ऐसे किसी व्यक्ति का आवेदन आता है, तो उसके भौतिक सत्यापन की जरूरत नहीं रहेगी.

वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिकेशन 26 सितंबर 2025 तक हो जाएगा

वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट पब्लिकेशन और इसके बाद के कार्यक्रम के लिए आयोग ने तारीख तय कर दी है. आयोग के निर्देश के मुताबिक वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिकेशन 26 सितंबर 2025 तक हो जाएगा. इसके बाद वोटर लिस्ट को वार्ड और मतदान केंद्र के स्तर पर पढ़ा जाएगा. यह काम 29 सितंबर तक कर लिया जाना है. दावों और आपत्तियों को देने की आखिरी तारीख 5 अक्टूबर 2025 तय की गई है.

इसके साथ विशेष अभियान चलाने के लिए आयोग ने 29 और 30 सितंबर का दिन तय किया है. दावों और आपत्ति के निस्तारण के लिए 12 अक्टूबर रविवार तक की मियाद दी गई है. अगर सप्लीमेंट्री सूची कोई तैयार करनी है, तो उसके लिए 24 अक्टूबर तक का समय होगा. 29 अक्टूबर तक वोटर लिस्ट का फाइनल पब्लिकेशन हो जाएगा.

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