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पश्चिम बंगाल में रिलीज होगी ‘द केरल स्टोरी’, सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध पर लगाई रोक

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा ने गुरुवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ रिलीज होगी. हम राज्य सरकार की तरफ से फिल्म पर लगाए गए प्रतिबंध पर रोक लगा रहे हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बंगाल सरकार से कहा कि शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए. फिल्म को एक जिले विशेष पर प्रतिबंधित किया जा सकता है लेकिन पूरे राज्य में नहीं! जनता की भावनाओं को नियंत्रित करना सरकार का विशेषाधिकार है. फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता.

याचिकाकर्ता कुर्बान अली के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि फिल्म को असली जैसा प्रोजेक्ट किया गया है और डिस्क्लेमर में कुछ और है. ऐसा नहीं किया जा सकता. सिब्बल ने कहा कि यह अनुच्छेद 14 और 19 से जुड़ा मसला है. सीजेआई ने विपुल शाह के वकील हरीश साल्वे से पूछा कि यह 32000 के आंकडे को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है. इसके बारे मे बताइए.

साल्वे ने कहा कि कोई प्रामाणिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कि घटनाएं हुई हैं, यह विवाद का विषय नहीं है. सीजेआई ने कहा यहां फिल्म कहती है कि 32000 महिलाएं गायब हैं. दोनों पक्षों के वकीलों में अपनी अपनी दलीलें पेश कीं.

दंगे की आशंका के मद्देनजर बैन लगाया गया- राज्य सरकार

पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश कीं. पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि दंगे की आशंका के मद्देनजर प्रतिबंध लगाया गया. सीजेआई ने कहा कि कानून व्यवस्था कायम रखना राज्य की जिम्मेदारी है. सीजेआई ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखना भी राज्य की जिम्मेदारी है. सीजेआई ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखना भी राज्य की जिम्मेदारी है.

कानून और व्यवस्था बनाए रखना आपका कर्तव्य- CJI

सीजेआई ने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना आपका कर्तव्य है. आप समाज में किसी भी 13 लोगों को चुन लेते हैं और कुछ भी प्रतिबंध लगा देंगे. जब तक कि आप खेल नहीं दिखा रहे हैं या कार्टून. सीजेआई ने कहा कि धारा 6 का इस्तेमाल सार्वजनिक असहिष्णुता के मद्देनजर नहीं किया जा सकता है. वहीं, जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि हमने हलफनामा भी देखा है.

खुफिया रिपोर्ट से मिली थी गंभीर खतरे की जानकारी

सिंघवी ने कहा कि फिल्म 5 मई से 8 मई तक चली, हमने इसे बंद नहीं किया. हमने सुरक्षा मुहैया कराई थी. खुफिया रिपोर्ट से गंभीर खतरे की जानकारी मिली. सीजेआई ने कहा कि एक जिले में समस्या होगी तो सभी जगह प्रतिबंध नहीं लगाया जाता. यह जरूरी नहीं कि सभी जगह डेमोग्राफिक समस्या एक जैसी हो. उत्तर में अलग है, दक्षिण में अलग है. आप मूल अधिकार को इस तरह से छीन नहीं सकते. सिंघवी ने कहा कि डिस्क्लेमर में कहा गया है कि फिल्म निर्माता ने सिनेमाई स्वतंत्रता ली है और फिल्म घटनाओं का काल्पनिक और नाटकीय चित्रण है, जो सच है. क्या यह डिस्क्लेमर है? सीजेआई ने कहा कि यह देश में हर जगह रिलीज हो गई है? सिंघवी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनसांख्यिकीय रूपरेखा बहुत अलग है.

शक्ति का प्रयोग आनुपातिक होना चाहिए- CJI

सीजेआई ने कहा कि आप एक राज्य में जनसांख्यिकीय प्रोफाइल को एक जैसा नहीं मान सकते. शक्ति का प्रयोग आनुपातिक होना चाहिए. किसी भी प्रकार की असहिष्णुता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी का मौलिक अधिकार भावना के सार्वजनिक प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता कि अमुक भावना के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करना होगा, आपको यह पसंद नहीं है तो इसे मत देखो.

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित किया गया- साल्वे

विपुल शाह की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रतिबंध लगाकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित किया है. साल्वे ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में प्रतिबंध लगाने के जो कारण है. वह कानून व्यवस्था खराब होने और हिंसा की आशंका को लेकर है.

इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर यह प्रतिबंध लगाया गया- साल्वे

साल्वे ने कहा कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर यह प्रतिबंध लगाया गया. सोशल मीडिया में हेटरेड को लेकर संदेशों को भी आधार बनाया गया. साल्वे ने कहा कि 13 लोगों से बयान लिए गए और यह करार दे दिया गया कि अगर फिल्म पर्दे पर राज्य में चली तो दंगे हो सकते हैं. साल्वे ने कहा कि महाराष्ट्र में एक घटना हुई थी. लेकिन प्रतिबंध नहीं लगाया गया.

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