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सत्येंद्र जैन को 6 हफ्तों के लिए मिली जमानत, दिल्ली से बाहर जाने की इजाजत नहीं

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दिल्ली: दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट की ओर से अंतरिम जमानत मिल गई है. कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 6 हफ्तों के लिए जमानत दी है. हाल ही में सत्येंद्र जैन के वकील ने उनकी खराब तबीयत के बारे में कोर्ट को बताया था. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सत्येन्द्र जैन दिल्ली-एनसीआर से बाहर नहीं जा सकेंगे. अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी. सत्येंद्र जैन को शुक्रवार को तबीयत खराब होने पर दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) अस्पताल में एडमिट कराया गया था. इसके बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा था.

इसके बाद उन्हें एलएनजेपी हॉस्पिटल बेहतर इलाज के लिए शिफ्ट कर दिया गया था. ईडी ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में अरेस्ट किया गया था. जैन की गिरफ्तारी 30 मई 2022 को हुई थी. सत्येंद्र के वकील की मानें तो वह काफी बीमार चल रहे हैं. उन्हें डिप्रेशन सहित कई बीमारियों ने जकड़ रखा है. इस वजह से उनका शरीर भी कमजोर हो गया है. इस बीच खबर आई थी कि सत्येंद्र जैन बाथरूम में अचानक ही गिर गए थे, जिसकी वजह से उनके रीढ़ की हड्डियों में गंभीर चोटें आई थीं. इस वजह से उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा था. इससे पहले सत्येंद्र जैन ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने गुजारिश की थी कि उनके सेल में दो-तीन कैदियों को आने दिया जाए.

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